बरेली @BareillyLive. बारातघर मालिकों के साथ एडिशनल कमिश्नर जीएसटी ने बैठक कर उन्हें जीएसटी के तहत पंजीकरण कराने के लिए प्रोत्साहित किया। इस दौरान व्यापारियों ने अपने समस्याओं को गिनाया। बताया गया कि यदि किसी व्यापारी की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को व्यापारी दुर्घटना बीमा के अंतर्गत 10 लाख रुपये की सरकारी सहायता दी जाएगी।
जीएसटी कार्यालय में हुई बैठक
जीएसटी कार्यालय में बैंक्वेट व मैरिज हॉल व्यापारियों की बैठक की गई। बैठक में व्यापारियों को व्यवसाय में आ रही समस्याओं का मौके पर ही समाधान कराया गया। गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) पंजीयन सीमा में आने वाले व्यापारियों को जीएसटी के लिए पंजीयन के लिए प्रोत्साहित किया गया। अपर आयुक्त राज्य कर ग्रेड वन ओपी चौबे ने बताया कि किसी व्यापारी की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती हैं तो उस व्यापारी के परिवार को व्यापारी दुर्घटना बीमा के अंतर्गत 10 लाख रुपये की सरकारी सहायता दी जाएगी।
पंजीयन कराकर योजना का ले सकते है लाभ
जो व्यापारी 20 लाख रुपये को सीमा में नहीं आते हैं वह भी पंजीयन कराकर योजना का लाभ ले सकते हैं। विभाग ओर से को जीएसटी न देने वाले व्यापारियों को मानीटरिंग शुरू हो चुकी हैं, पकड़े जाने पर इनके विरुद्ध कारवाई की जाएगी। कार्यक्रम में उपायुक्त (प्रशासन) तेरा, विजय कुमार गैड़, नीलम रानी, केएम मित्र, बोके सिंह, वेगराज सिंह, येगेश मौर्य, संचन गुप्ता, लाईक अहमद, रूपक गुप्ता मी आदिल दिनेश अरोड़ा, शेखर मौजूद रहे।
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