आंवला/भमोरा। आंवला क्षेत्र के विकास खण्ड आलमपुर जाफराबाद की ब्लॉक प्रमुखी का मुद्दा उलझता नजर आ रहा है। रविवार को अविश्वास प्रस्ताव हार चुके आदेश यादव आज मंगलवार को अपने कार्यालय पहुंचे। वह वहां दिन भर बैठे और लोगों से मिलते रहे। पत्रकारों से बात करते हुए बोले- अविश्वास प्रस्ताव के परिणाम पर हाईकोर्ट का स्टे है। वह आज भी बरकरार है और अविश्वास प्रस्ताव के दिन भी लागू था। इसीलिए मैं अपने कार्यालय में बैठा हूं।
आदेश यादव ने कहा कि हाईकोर्ट के स्टे के बावजूद सत्ता के दवाब में प्रशासन ने अविश्वास प्रस्ताव का परिणाम घोषित किया। इससे उन्होंने कोर्ट के स्थगनादेश का स्पष्ट उल्लंघन किया है। अब ये सब ‘‘कन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट’’ में फंसेंगे। वह यहीं नहीं रुके, आदेश ने अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया को लोकतंत्र की हत्या करार दिया। बताया कि वह गत दिवस कार्यवाहक जिलाधिकारी से मिले। डीपीआरओ से भी बात हुई। उन्हें हाईकोर्ट का स्थगनादेश भी दिखाया। सभी ने आश्वासन दिया है कि कोर्ट का स्टे है तो अब कोई कार्यवाही फिलहाल नहीं की जा रही है।
इस बीच एसडीएम आंवला विशुराजा ने बताया कि अब उन्हें कोर्ट के स्टे ऑर्डर की कम्प्यूटर प्रति दिखायी गयी है। अभी तक सत्यापित प्रति नहीं मिली है। लेकिन वह इस स्टे ऑर्डर को गंभीरता से ले रहे हैं।
बता दें कि रविवार को लाये गये अविश्वास प्रस्ताव पर हुए मतदान में कुल 112 बीडीसी सदस्यों में से 90 ने वोट डाला। इनमें से 87 वोट अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में पड़े और दो विपक्ष में तथा एक वोट निरस्त हुआ। शेष 22 सदस्यों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। शाम करीब चार बजे एसडीएम आंवला विशुराजा ने मतगणना के बाद परिणाम की घोषणा की।
इससे पूर्व दोपहर साढ़े बारह बजे तमाम गहमा-गहमी के बीच मतदान शुरू हुआ था। ब्लॉक प्रमुख आदेश यादव ने मतदान प्रक्रिया का बहिष्कार कर दिया था। उन्होंने मतगणना के दौरान भी सभागार में उपस्थित रहने से इनकार कर दिया था। इससे पूर्व उन्होंने चुनाव अधिकारी एसडीएम आंवला विशुराजा को हाईकोर्ट का स्टे होने के की बात कही।
यहां यह भी उल्लेखनीय है कि रविवार को अविश्वास प्रस्ताव भारी बहुमत से पारित होने के बाद भाजपा से बीडीसी सदस्य वेद प्रकाश यादव ने आंवला में लम्बा सा विजय जुलूस निकाला था। इसमें ढोल-बाजों के साथ उनके समर्थकों का भारी हुजूम शामिल हुआ था।
गौरतलब है कि आंवला तहसील के रामनगर और मझगवां में जीत के बाद आलमपुर जाफराबाद में भी अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था। इस पर जिलाधिकारी ने 6 जनवरी की तारीख नियत की थी। इस बीच 4 जनवरी को ब्लॉक प्रमुख आदेश यादव इलाहाबाद हाईकोर्ट चले गये थे। 5 जनवरी को उन्होंने जिला पंचायत राज अधिकारी को एक नोटरी शपथ पत्र देकर कहा है कि 4 जनवरी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 6 जनवरी को प्रस्तावित अविश्वास प्रस्ताव की कार्यवाही को घोषित नहीं किया जाए।
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