प्रमुख सचिव उप्र शासन को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि ललिता व उनके पति अरविंद पेंटर ने पालिका क्षेत्र में स्थित एक तालाब पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है जो पालिका अधिनियम के तहत गंभीर अपराध की श्रेणी आता है।
आंवला। नगर पालिका सदस्य ललिता पर पद के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए उनकी सदस्यता खत्म करने की मांग की गई है। पालिका अध्यक्ष संजीव सक्सेना व ईओ राजेश सक्सेना द्वारा प्रमुख सचिव को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि ललिता व उनके पति अरविंद पेंटर ने पालिका क्षेत्र में स्थित एक तालाब पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है जो पालिका अधिनियम के तहत गंभीर अपराध की श्रेणी आता है। गौरतलब है कि ललिता आंवला नगर पालिका परिषद के वार्ड संख्या चार से लगातार दूसरी बार सदस्य निर्वाचित हुई हैं।
पालिका अध्यक्ष संजीव सक्सेना व ईओ राजेश सक्सेना द्वारा प्रमुख सचिव उप्र शासन को भेजे गए पत्र में उपजिलाधिकारी की आख्या की छायाप्रति भी लगाई गई है। इसमें कहा गया है कि पद के दुरुपयोग को देखते हुए ललिता की पालिका सदस्यता रद कर दी जाए।
इस बारे में पूछे जाने पर ललिता देवी ने कहा कि उन पर लगाया गया आरोप निराधार और राजनीति से प्रेरित है। उक्त स्थान उनकी पैतृक संपत्ति है जिसका टैक्स पालिका में लगातार जमा किया जाता रहा है। वहां पर एक मोबाइल कम्पनी का टॉवर भी लगा है जिसको लगाने से पहले पालिका से उक्त स्थान की एनओसी भी ली गई थी। ललिता ने कहा कि पालिका अध्यक्ष व ईओ के कारनामों की उच्चाधिकारियों से की जा रही शिकायतों से बौखला कर उनके खिलाफ यह निराधार आरोप लगाया गया है।
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