बदायूं @BareillyLive. करीब 12 साल पुराने जानलेवा हमले के एक मामले में दो नामजद दोषियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट न्यायाधीश शिवकुमारी ने सात-सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोनों मुजरिमों पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
बदायूं के थाना रजपुरा के गांव बहरकरन निवासी छोटेलाल पुत्र मातीराम ने 22 फरवरी 2012 को रिपोर्ट लिखाई थी। रिपोर्ट के मुताबिक उसका चचेरा भाई छन्नू दूध निकलवाकर घर वापस आ रहा था। इसी दौरान थाना क्षेत्र के गांव रसूलपुर निवासी महेंद्र व जयवीर सिंह पुत्रगण भूपाल प्रजापति ने रुपयों के लेनदेन को लेकर छन्नू की पीठ पर गोली मार दी।
गोली लगने से छन्नू गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने महेंद्र और जयवीर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की। विवेचना के दौरान पुलिस ने महेंद्र की नामजदगी की झूठी पाई। विवेचना में दूसरे अभियुक्त नारायन पुत्र द्वारिका प्रसाद निवासी होलीवाला थाना हसनपुर जिला अमरोहा का नाम प्रकाश में आया।
पुलिस ने जयवीर और नारायन के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। फास्ट ट्रैक कोर्ट न्यायाधीश शिवकुमारी ने अभियोजन की ओर से एडीजीसी ओमपाल कश्यप और बचाव पक्ष के अधिवक्ता के तर्कों को सुना। कोर्ट ने जयवीर और नारायन को हत्या के प्रयास में दोषी ठहराया और दोनों को सात-सात साल के कारावास की सजा सुनायी।
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