देहरादून। उत्तराखंड की पुष्कर धामी सरकार ने राज्य में कोविड कर्फ्यू एक सप्ताह के लिए पूर्व की शर्तों के साथ यथावत बढ़ा दिया है। शादी-ब्याह में शामिल होने वालों की संख्या अभी भी 50 तक रहेगी। उत्तर प्रदेश समेत सभी प्रदेशों से आने वाले लोगों को राज्य की सीमा में प्रवेश के लिए कोरोना वैक्सीन का 15 दिन पहले का दो डोज का प्रमाण पत्र अनिवार्य तौर पर दिखाना होगा।

मुख्य सचिव डॉ एसएस संधु ने यह आदेश जारी किए। कोरोना कर्फ्यू की यह गाइडलाइन 31 अगस्त सुबह 8 बजे तक के लिए जारी की गई है। हालांकि राज्य में कोरोना संक्रमण की दर में काफी गिरावट आ चुकी है लेकिन सरकार किसी तरह का खतरा नहीं उठाना चाहती। इसीलिए कोरोन गाइडलाइन और कोरोना कर्फ्यू की पूर्व की शर्तों को यथावत लागू रखा है।

मुख्य सचिव ने आदेश में कहा है कि अन्य राज्यों से आने वाले ऐसे व्यक्तियों जिनके अभी तक वैक्सीन के दो डोज नहीं लगे हैं, उन्हें 72 घंटें पूर्व की आरटीपीसीआर, ट्रूनेट या एंटीजन जांच नेगेटिव दिखाने पर ही उत्तराखंड में प्रवेश की इजाजत दी जाएगी। व्यापारिक प्रतिष्ठान पूर्व की भांति सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगे, जबकि होटल और रेस्टोरेंट 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही खुलेंगे।

विवाह समारोह में अभी भी अधिकतम 50 मेहमानों के शामिल होने की बाध्यता बरकरार रखी गई है। इन्हें भी तब ही शामिल होने की अनुमति दी जाएगी जब उनके पास 72 घंटें पूर्व की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट हो। सभी सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन और सांस्कृति समारोहों में बड़ी संख्या में भीड़ पर प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन यदि उक्त गतिविधियों के लिए पूर्व से अनुमोदन लिया है तो फिर ऐसी गतिविधियों के संचालन की अनुमति होगी।

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