बरेली @BareillyLive. इस वर्ष प्रदेश सरकार 2069 गरीब परिवार की कन्याओं का विवाह करायेगी। जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार ने बताया कि समाज कल्याण विभाग द्वारा समाज में सर्वधर्म समभाव और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत अब गरीब बेटियों के विवाह में धन की अड़चन नहीं आएगी।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए प्रदेश के लिए 109883 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। जिसमें जनपद बरेली में कुल 2069 जोड़ों के सामूहिक विवाह शुभ मुहूर्त माह नवम्बर 2023 से मार्च 2024 तक जनप्रतिनिधि की उपस्थिति में समाज कल्याण विभाग भव्य कार्यक्रम कर करवाए जायेंगे। इसे लेकर तैयारियां करवाई जा रही हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार प्रयास कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा निराश्रित, निर्धन और जरूरतमंद बेटियों को इस योजना का लाभ मिल सके। कन्या अविवाहित हो अथवा विधवा, तलाकशुदा सभी इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। इसके अलावा इस योजना का लाभ प्रदेश के उन सभी परिवारों को मिलेगा, जिनकी वार्षिक आय 2 लाख रुपये तक हो और कन्या की आयु 18 एवं वर की आयु 21 वर्ष से अधिक है। विवाह हेतु निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री, ऐसी कन्या जो दिव्यांग हो, को प्राथमिकता भी दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत अधिक से अधिक बेटियों को लाभ मिले, योजना की पारदर्शिता के लिए ऑफलाइन को खत्म कर ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था प्रभावी की है। इससे जहां पात्रों को सहूलियत होगी, और एसएमएस से आवेदन एवं विवाह के लिए लाभार्थी के मोबाइल पर ही विवाह की तारीख और सूचना एसएमएस से भेजी जाएगी। इस योजना के तहत कन्या का बैंक खाता होना अनिवार्य है। इन खातों को आधार कार्ड से लिंक करवाया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए कन्या और वर की पासपोर्ट साइज की फोटो और आधार कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा दोनों का जन्म प्रमाण पत्र, वधु का आधार सीड/ लिंक बैंक अकाउंट डिटेल, निवास प्रमाण पत्र, आवेदन करने वाले परिवार का आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि दाम्पत्य जीवन में खुशहाली एवं गृहस्थी की स्थापना के लिए कन्या के खाते में 35000 रुपये सहायता राशि उनके आधार लिंक बैंक अकाउंट में भेजी जाएगी। वहीं विवाह संस्कार के लिए आवश्यक सामग्री जैसे कपड़े, बिछिया, पायल, बर्तन आदि पर 10000/-रुपये खर्च किए जा रहे हैं। विधवा, परित्यक्ता/ तलाकशुदा के मामले में 5000/-रुपये तक की वैवाहिक सामग्री दी जाएगी और 40000/-रुपए खाते में दिए जायेंगे। समाज कल्याण विभाग द्वारा अन्य सभी व्यवस्थाओं के लिए 6000/-प्रति जोड़ा व्यय किया जाएगा।

उन्होने कहा कि योजना के अन्तर्गत लाभ पाने के लिए लाभार्थी ऑनलाइन आवेदन वेबसाइट https://cmsvy.upsdc.gov.in पर आधार डेमोग्राफिक प्रमाणीकरण कर आवेदन कर सकते हैं। आवेदक अपना आवेदन पत्र जन सुविधा केंद्र (कॉमन सर्विस सेंटर), जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय, साइबर कैफे, निजी इंटरनेट केंद्र अथवा विभाग वेबसाइट से स्वयं भर सकते हैं। आवेदक द्वारा आवेदन विवाह की निर्धारित तिथि के न्यूनतम एक सप्ताह पहले ही करना होगा। लक्ष्य से अधिक आवेदन होने पर ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर सामूहिक विवाह किए जायेंगे।

By vandna

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