The Voice of Bareilly since 2010

बरेली समाचार- किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म में दो लोगों को 20-20 साल का सश्रम कारावास

बरेली। किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अभय कृष्ण तिवारी ने दोनों आरोपितों को 20-20 साल के सश्रम कारावास और प्रत्येक पर 51 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की पूरी राशि पीड़िता को देने का भी आदेश विशेष अदालत ने दिया है।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी रीतराम राजपूत ने बताया कि वर्ष 2015 में किशोरी के खेत से लौटते समय पनवड़िया गांव के सूरजपाल और उदयपाल ने खेत में खींचकर सामूहिक बलात्कार किया था। बदहवास किशोरी घर पहुंची तो परिवारीजनों ने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने आरोपित उदयपाल और सूरजपाल के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म और पाक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया।

मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अभय कृष्ण तिवारी की अदालत में हुई। आरोप साबित करने को अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी रीतराम राजपूत ने पीड़िता समेत सात गवाह पेश किये। दलीलें सुनने और सबूत देखने के बाद है विशेष अदालत ने माना कि सूरजपाल और उदयपाल ने पाक्सो अधिनियम की धारा 6 तथा आईपीसी की धारा 376 डी और 506 का अपराध किया है। विशेष अदालत ने दोनों को सश्रम 20-20 साल की कैद की सजा सुनायी, साथ ही प्रत्येक आरोपित पर 51-51 हजार का जुर्माना भी डाला। इंस्पेक्टर मनोज कुमार सिंह ने बताया कि दोनों दोषी युवक इस समय जेल में ही हैं।

error: Content is protected !!