बरेली @BareillyLive. कोर्ट ने इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। मौलाना हो आज कोर्ट में पेश होना था लेकिन प्रेमनगर पुलिस उन्हें समन तामील नहीं करा सकी। इसको लेकर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए प्रेमनगर थाने के प्रभारी निरीक्षक के खिलाफ एसएसपी को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अब सीओ प्रथम संदीप सिंह समन तामील कराएंगे। मामले की 13 मार्च को अगली सुनवाई होगी।

बता दें कि अदालत ने वर्ष 2010 के बरेली दंगे के केस की सुनवाई के दौरान बीती 5 मार्च को विवेचक इंस्पेक्टर सुभाषचंद्र यादव की गवाही के बाद तौकीर रजा खां को मुख्य अभियुक्त करार देते हुए उन्हें 2010 बरेली दंगे का मुख्य मास्टरमाइण्ड बताया था। कोर्ट ने 11 मार्च को अगली सुनवाई पर अदालत में पेश होने का आदेश दिया था। बता दें कि इससे पहले पुलिस मौलाना तौकीर का नाम अपनी चार्जशीट से निकाल चुकी थी। अदालत के आदेश के बाद पुलिस पहले 6 और फिर 7 मार्च को समन देने तौकीर रजा के घर पहुंची थी।

लेकिन घरवालों ने उनके दिल्ली में होने की बात कहकर समन लेने से इनकार कर दिया। वहीं 7 मार्च को भी समन लेने के लिए तौकीर रजा के घर न मिलने पर पुलिस ने दावा किया था कि 8 मार्च को समन उनके घर पर चस्पा कर दिया जाएगा। दो दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस ने समन चस्पा नहीं किया। बताया जा रहा है कि तौकीर रजा अभी भी दिल्ली में ही हैं।

error: Content is protected !!