एडवोक्ट राजेश चौधरी 1एडवोक्ट राजेश चौधरी 1

सचिन श्याम भारती, बरेली : 30-31 दिन के बजाय 28 दिन का महीना दर्शाकर डाटा रिचार्ज करने वाली मोबाइल फोन सेवा प्रदाता (टेलीकॉम) कंपनियों के खिलाफ बरेली के एडवोकेट राजेश चौधरी ने उपभोक्ता हित की एक बड़ी जंग जीत ली है। टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑथोरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) में दर्ज करायी गयी शिकायत के बाद एयरटेल ने एडवोकेट राजेश चौधरी को पत्र लिखकर सूचित किया है कि जल्द ही 30 दिन के महीने के हिसाब से मोबाइल फोन डाटा रिचार्ज किया जायेगा। इसी क्रम में उसने अपने कुछ प्लान 30 दिन के कर भी दिए हैं। इससे अन्य कंपनियों पर भी सुधरने का दबाव बना है।

गौरतलब है कि एडवोकेट राजेश चौधरी के शिकायत दर्ज कराने के बाद ट्राई ने 28 जनवरी 2022 को सभी टेलीकॉम कंपनियों को आदेश दिया था कि वे 30 दिन के हिसाब से ही रिचार्ज वाउचर पेश करें। इसके लिए 31 मार्च 2022 तक की मोहलत दी गयी थी। इसके बावजूद टेलीकॉम कंपनियां मनमानी पर उतारू थीं।

राजेश चौधरी ने टेलीकॉम कंपनियों की लूट-खसोट के खिलाफ 18 दिसंबर 2021 को ट्राई के चैयरमैन डॉ पीडी बघेला के यहां शिकायत दर्ज करायी थी। इसके बाद उन्होंने 1 फरवरी 2022 को ट्राई के चैयरमैन को स्मरण पत्र भेजा। इसके बाद 7 फरवरी 2022 को एयरटेल कंपनी की तरफ से उनको फोन कॉल की गयी। एयरटेल के अधिकारी ने उनसे इस मामले में आगे की पूरी कानूनी कार्यवाही के बारे में पूछा। इसकी जानकारी दिए जाने पर अधिकारी ने उनको भरोसा दिलाया कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी । इसके बाद 22 फरवरी 2022 को एयरटेल की तरफ से एडवोकेट राजेश चौधरी को ईमेल किया गया जिसमें लिखा गया है कि हम जल्द 28 दिन का रिचार्ज वाउचर खत्म करने वाले हैं। जल्द ही इसकी घोषणा जाएगी। इसके बाद मार्च में एडवोकेट राजेश चौधरी ने ट्राई के चेयरमैन के कार्यालय को फोन कर बात की और अपने द्वारा दाखिल केस पर की गई शिकायत पर कार्रवाई की जानकारी मांगी। इस पर बताया गया कि उनके शिकायती पत्र पर जल्द ही निर्णय लिया जायेगा।  

एडवोकेट राजेश चौधरी का कहना है कि यह उनके शिकायत पत्र का ही नतीजा था देश के करोड़ों मोबाइल फोन उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है। अब देश की सभी टेलीकॉम कंपनियों ने 28 दिन के रिचार्ज वाउचर प्लान खत्म करके 30 दिन के करने पड़ेंगे।  

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