बरेली।कुदेशिया ओवरब्रिज पर बेकाबू रफ्तार से दौड़ रहा टैंकर एक बाइक को तो बचा गया मगर दूसरी से टकरा गया। नतीजन, हादसे में एक महिला की जान चली गई। कुछ दिन पहले हार्टमैन ओवरब्रिज पर भी हादसे में एक युवक की मौत हो चुकी। बात सिर्फ सड़क हादसों तक नहीं सिमटी है। बाकी श्यामगंज, चौपुला और किला ओवरब्रिज पर मांङो से इतने हादसे हो चुके कि वहां से राहगीर डरते हुए गुजरते हैं।
सेटेलाइट के पास राजनगर कॉलोनी में रहने वाले अशोक राय रेलवे से कैशियर पद से रिटायर्ड हैं। सोमवार दोपहर वह पत्नी सरोज (64) के इलाज के लिए इज्जतनगर स्थित रेलवे अस्पताल गए थे। दोपहर 12 बजे वह पत्नी के साथ बाइक से लौट रहे थे। अशोक राय ने बताया कुदेशिया पुल से शहर की तरफ आते समय सामने तेज गति से बाइक सवार उनकी तरफ आ गया। इसके बाद वह टैंकर की तरफ जा घुसा।
टैंकर चालक ने बाइक सवार को बचाने का प्रयास किया लेकिन रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि अनियंत्रित हो गया। उनकी बाइक को टक्कर मारकर रौंदता हुआ निकल गया। पीछे बैठी पत्नी सरोज पुल पर गिर गईं और टैंकर का पहिया उनके ऊपर चढ़ गया। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद चालक सिटी अस्पताल के पास टैंकर छोड़कर भागने लगा। राहगीरों ने पीछा करके उसे पकड़ लिया। पुलिस ने टैंकर व चालक को कब्जे में ले लिया और थाने ले आए।
अब पुलों पर चेक होगी स्पीड
कुदेशिया पुल पर हादसे के बाद एसपी ट्रैफिक सुभाष गंगवार ने माना कि ओवरब्रिज पर तेज रफ्तार के कारण हादसे हो रहे हैं। अब ओवरब्रिज पर भी चेकिंग कराई जाएगी।
बाल-बाल बचे अशोक
अशोक राय ने बताया कि टैंकर की टक्कर लगते ही वह बाइक से उछलकर एक कार पर जा गिरे। अगर वह नीचे गिर जाते तो टैंकर उनके ऊपर भी चढ़ जाता। हादसे में उनके भी चोट आई है।
गति सीमा तोड़ रहे भारी वाहन
यातायात नियमों के मुताबिक शहर में भारी वाहनों की गति ३० किमी. प्रति घंटा की रफ्तार से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस पर कोई लगाम नहीं है। भारी वाहन भी ४०-५० की स्पीड में चलते हैं। शहर की मुख्य सड़कों या चौराहों पर तो चेकिंग हो जाती है लेकिन ओवरब्रिज पर कभी वाहनों की गति चेक नहीं की जाती।
हार्टमैन पुल पर गई थी बदायूं के छात्र की जान
चार दिन पहले बदायूं के छात्र अभिषेक मिश्र की हार्टमैन पुल पर बाइक फिसलने से मौत हो गई थी। बताया जा रहा है कि बाइक की स्पीड ५० किमी प्रति घंटा से भी ज्यादा थी। सोमवार को तेल का जो टैंकर आ रहा था उसकी गति भी करीब ४० किमी. से ज्यादा थी।
टैंकर पर नहीं लागू होती नो इंट्री पर तेज गति से नहीं चलेंगे
ट्रैफिक इंस्पेक्टर जेएन अस्थाना का कहना है कि टैंकर, दूध व ब्रेड आदि के वाहन आवश्यकत वस्तु अधिनियम के तहत आते हैं। इन पर नो इंट्री लागू नहीं होती। लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं है कि शहर में ये तेज गति या अंधाधुंध तरीके से वाहन चलाएंगे।
जागरण साभार
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