प्रयागराज। (Allahabad High Court gives big relief to Jayaprada) रामपुर से समाजवादी पार्टी की पूर्व सांसद व वर्तमान में भाजपा नेता जयाप्रदा नाहटा को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को बड़ी राहत दी। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ रामपुर के सत्र न्यायालय में चल रहे दोनों आपराधिक मामलों को रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति ओमप्रकाश सप्तम ने जयाप्रदा की याचिका को स्वीकार करते हुए मंगलवार को यह आदेश दिया।
हाईकोर्ट ने रामपुर के अपर सत्र न्यायाधीश के समक्ष विचाराधीन आपराधिक मामलों के साथ ही उन पर जारी गैर जमानती वारंट सहित सभी आदेशों को भी रद्द कर दिया है। पुलिस ने सिने अभिनेत्री जयाप्रदा नाहटा के खिलाफ लालबत्ती प्रकरण में असंज्ञेय अपराध को संज्ञेय मानते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 171जी के तहत चार्जशीट दाखिल की थी जिसका संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने वारंट जारी किया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुकदमे की कार्यवाही को अवैध करार देते अधीनस्थ अदालत को नये सिरे से नियमानुसार कार्यवाही की छूट दी है।
याची जयाप्रदा के खिलाफ रामपुर के थाना स्वार और थाना कैमारी में दर्ज मामले में पुलिस ने एनसीआर दाखिल की। साथ ही धारा 171 जी के तहत चार्जशीट दाखिल की गई। राज्य सरकार की तरफ से मुकदमा सत्र न्यायालय में पेश हुआ और कोर्ट ने दोनों मामलों में याची को गैर जमानती वारंट जारी किया। इन आदेशों सहित मुकदमे के विचारण की वैधता को चुनौती दी गई। याची का कहना था कि आरोपित धारा के तहत दो माह की अधिकतम सजा और 200 रुपये जुर्माना या दोनों की सजा का प्रावधान है। यह असंज्ञेय अपराध है जिसे संज्ञेय अपराध मानकर विचारण करना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है। कोर्ट ने याची के तर्कों को सही माना और दोनों मुकदमों की कार्यवाही को रद्द कर दिया।