BareillyLive. बदायूं जिले से एक बड़ी खबर आ रही है। यहां ऑनर किलिंग के एक मामले में जिला जज पंकज अग्रवाल ने एक ही परिवार के चार लोगों को मौत की सजा सुनायी है। मामला 2017 का है, जब बदायूं के वजीरगंज क्षेत्र के एक गांव की एक युवती और उसके प्रेमी की हत्या युवती के परिजन ने कर दी थी।
जानकारी के अनुसार बदायूं जिले के वजीरगंज क्षेत्र के एक गांव मुढैना निवासी युवती आशा का प्रेम प्रसंग गोविन्द नाम के युवक से था। युवती के परिजन को जब इसका पता चला तो सन्न रह गये। उन्होंने इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया और दोनों को सबक सिखाने की ठान ली। इसके बाद मौका मिलते ही लड़की के परिजन ने युवती आशा और गोविन्द को गढ़ासे और कुल्हाड़ी से काटकर मार डाला।
आज जिला जज पंकज अग्रवाल ने पिता किसन लाल, माता जलधारा, दोनों भाई विजय पाल और रामवीर को फांसी की सजा सुना दी। साथ ही चारों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी डाला है। जुर्माने की आधी रकम वादी अर्थात युवक गोविन्द के पिता पप्पू को दी जाएगी। यह सनसनीखेज दोहरा हत्याकाण्ड 14 मई 2017 को अंजाम दिया गया था। अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।
पप्पू ने 14 मई 2017 को वजीरगंज थाने में दर्ज करायी थी एफआईआर
ग्राम उरैना निवासी पप्पू ने 14 मई 2017 को वजीरगंज थाने में दर्ज करायी एफआईआर में कहा था कि 14 मई 2017 को उनका लड़का गोविंद उनके बहनोई के साथ बिसौली से सैदपुर गया था। जहां उनके लड़के गोविंद और बहनोई रवि को गांव का ही विजयपाल पुत्र रामभरोसे शादी करने के बहाने बुलाकर अपने घर ले गया। गोविंद और आशा पुत्री किशनपाल के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। आशा दो-तीन बार गोविंद के साथ बाहर भी गई थी।
पप्पू के अनुसार इसी कारण उनके लड़के गोविंद को घर में ले गया और दिन में करीब 11 बजे विजयपाल व उसके भाई रामवीर पुत्र रामभरोसे और किशनलाल व उसकी पत्नी जलधारा ने कुल्हाड़ी व ईंट-पत्थर मारकर गोविंद व आशा की हत्या कर दी। इसके बाद गोविंद की लाश मुजरिमों के घर में और आशा की लाश दरवाजे पर डाल दी गई। जिसे गांव के तमाम लोगों ने देखा। रिपोर्ट में दो लोग अज्ञात लिखाए गए थे।
वजीरगंज पुलिस ने विवेचना के बाद चारो आरोपियों विजयपाल व रामवीर पुत्र रामभरोसे और किशनलाल व उसकी पत्नी जलधारा के खिलाऊ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार अग्रवाल ने पत्रावली का अवलोकन किया। साथ ही दोनों पक्षों की दलीलों सुना। वादी की तरफ से डीजीसी करनाल अनिल कुमार सिंह राठौर अपना पक्ष रखा। सभी पक्षों को सुनने के बाद गुरुवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार अग्रवाल ने मुजरिमों विजयपाल व उसके भाई रामवीर पुत्र रामभरोसे और किशनलाल व उसकी पत्नी जलधारा को फांसी की सजा सुनाई।