नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO, ईपीएफओ) ने नियोक्ता के अंशदान से संबंधित एक नियम में बदलाव करते हुए भविष्य निधि (पीएफ) खाते के यूनिवर्सल एकाउंट नंबर (Universal account number,UAN) को आधार से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। ईपीएफओ ने कहा है कि नियोक्ता (Employer) 1 जून 2021 के बाद उसी कर्मचारी की ईसीआर (Electronic Challan cum Return, ECR) फाइल कर पाएंगे जिसके यूएएन से आधार लिंक होगा।
ईपीएफओ के 6 करोड़ खाताधारक हैं। उनको नए नियम की जानकारी देने के लिए किए गए ट्वीट में ईपीएफओ ने कहा है कि Social Security code 2020 के सेक्शन 142 में बदलाव किया है। इससे ईसीआर फाइलिंग प्रोटोकॉल बदल गया है। 1 जून 2021 के बाद नियोक्त उसी कर्मचारी की ईसीआर फाइल कर पाएंगे जिसके यूएएन से आधार लिंक होगा। जिन कर्मचारियों का आधार अपडेट नहीं है उनका ईसीआर अलग से भरा जाएगा। लेकिन, सभी को यह काम जल्द से जल्द करना होगा।
अगर आपके खाते से आधार लिंक नहीं है तो ईपीएफओ कर्मचारी के खाते में आने वाला कंपनी का योगदान रोक सकता है। यह तभी शुरू हो पाएगा, जब कर्मचारी के अकाउंट से आधार लिंक होगा।
कर्मचारी का आधार अपडेट करने की जिम्मेदारी कंपनी प्रबंधन की होती है। ईपीएफओ इसके बारे में कई बार अधिसूचना दे चुका है। आधार लिंक नहीं होने पर कर्मचारी को पीएफ खाते में वही रकम दिखेगी, जो उसके वेतन और महंगाई भत्ते से आती है।
आधार से इस तरह जोड़ें
-ईपीएफ अकाउंट में aadhaar जोड़न के लिए epfindia.gov.in पर जाएं
-ऑनलाइन सर्विसेज में ई-केवाइसी पोर्टल क्लिक करें
-अब आधार संख्या दर्ज कर दें। मोबाइल नंबर दें। अब ओटीपी आएगा।
-एक बार फिर से आधार नंबर भरना होगा। अब ओटीपी वेरिफिकेशन लिखा आएगा, इसे क्लिक कर दें।
-तीन बार ओटीपी, आधार नंबर और मोबाइल फोन का नंबर दर्ज करने के बाद आपके पीएफ एकाउंट से आधार लिंक हो जाएगा।