प्रयागराज। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने भले ही सोमवार, 20
अप्रैल 2020 से सरकारी कार्यालयों को कुछ पाबंदियों के साथ खोलने का आदेश दिया हो पर अदालतें 27 अप्रैल तक बंद रहेंगी। प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 20 अप्रैल से जिला अदालतों को खोलने के अपने फैसले को वापस ले लिया है।

हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर ने 20 अप्रैल से अदालतों को शुरू करने के निर्णय पर रोक लगाते हुए इसे बढ़ाकर 27 अप्रैल कर दिया है। अब सभी अदालतें 27 अप्रैल तक आम लोगों के लिए बंद रहेगी। इसके इतर कामर्शियल कोर्ट, वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण तथा भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्वास अधिकरण पूर्व की भांति कार्य करेगी। जिला अदालतें केवल अतिआवश्यक मुकदमों की ही सुनवाई करेंगी। हाईकोर्ट में ई-फाइलिंग प्रक्रिया के जरिए अति आवश्यक मुकदमों की ही सुनवाई होगी।

इलाहाबाद हाईकोर्ट के महानिबंधक अजय कुमार श्रीवास्तव ने रविवार को सभी जिला जजों को ई-मेल के जरिए यह जानकारी दी और सभी जिला न्यायाधीशों/पीठासीन अधिकारियों को इस आदेश कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है।

गौरतलब है कि इससे पहले बीते 18 अप्रैल को कोरोना वायरस से पीडि़त जिलों को छोड़कर प्रदेश की सभी जिला अदालतों को खोलने का निर्णय किया गया था किंतु प्रतिकूल रिपोर्ट आने के बाद अदालतों को खोलने का निर्णय वापस ले लिया गया है।

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