लखनऊ। (Weekly lockdown in uttar Pradesh) कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए उत्तर प्रदेश में प्रत्येक शनिवार और रविवार को लागू होने वाले लॉकडाउन (साप्ताहिक या मिनी लॉकडाउन) को लेकर शासनादेश मंगलवार को जारी कर दिया गया। इसके अनुसार, प्रदेश में हर शुक्रवार रात 10 बजे से लेकर सोमवार सुबह पांच बजे तक लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान सभी बाजार, हाट, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और सरकारी कार्यालय पूरी तरह से बंद रहेंगे। हालांकि, चिकित्सकीय सेवाएं, अति आवश्यक सेवाओं तथा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के कारखानों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की शर्त पर खुले रहने की छूट दी गई है।
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी ने यहां इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस एवंअन्य संचारी रोगों (Communicable diseases) की रोकथाम के लिए प्रदेश में हर सप्ताहांत (Weekend) पर लॉकडाउन लागू रहेगा। इसके तहत शुक्रवार रात 10 बजे से लेकर सोमवार सुबह 5 बजे तक सभी तरह के बाजार, हाट, गल्ला मंडी और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। बाजारों में सप्ताह के अन्य दिनों में होने वाली बंदी अब शनिवार-रविवार को ही रखी जाएगी। इसके अलावा बैंको और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालय भी इस दौरान बंद रहेंगे।
इन पर लागू नहीं होगा प्रतिबंध
इस मिनी लॉकडाउन के दौरान धार्मिक स्थलों को खुले रहने की अनुमति रहेगी लेकिन सेनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जाएगा। ग्रामीँण और शहरी इलाकों के कल-कारखानों को भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खुले रहने की इजाजत है। अस्पताल-नर्सिंग होम्स में काम करने वाले कर्मचारियों, स्वच्छताकर्मियों, कोरोना वॉरियर्स तथा डोर-स्टेप डिलिवरी करने वाले व्यक्तियों पर प्रतिबंध लागू नहीं होंगे। सब्जी, फलों की दुकानें यथावत खुली रहेंगी।
बसें-ट्रेनें चलेंगी, पेट्रोल पंप खुले रहेंगे
मिनी लॉकडाउन के दौरान ट्रेनों का परिचालन पूर्व की भांति जारी रहेगा। राज्य परिवहन निगम की बसें भी चलती रहेंगी। अंतरराष्ट्रीय एवं घरेलू उड़ानें भी यथावत जारी रहेंगी। मालवाहक वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध नहीं रहेगा। राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर पेट्रोल पंप और ढाबे भी खुले रहेंगे।
मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी ने बताया कि साप्ताहिक लॉकडाउन की इस अवधि में जिला प्रशासन सफाई-स्वच्छता और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए अभियान चलाएंगे। इस अभियान में शामिल सभी कर्मचारी प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे। इनसे संबंधित कार्यालयों के खुलने पर भी प्रतिबंध नहीं रहेगा।
कर्मचारियों की आईडी ही मानी जाएगी ड्यूटी-पास
साप्ताहिक लॉकडाउन की अवधि में जिन सेवाओं को छूट प्राप्त है उनके कर्मचारियों की आईडी ड्यूटी-पास की तरह इस्तेमाल की जा सकेगी। लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में एक्सप्रेस-वे, पुल, सड़कों तथा किसी भी बड़े निजी तथा सरकारी प्रॉजेक्ट जारी रहेंगे।