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कोरोना वायरस : आगरा, नोएड़ा, गाजियाबाद, लखनऊ और कानपुर के नगरीय क्षेत्रों को रेड जोन घोषित

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव अमित मोहन प्रसाद ने कहा कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन के आधार पर रेड, ऑरेन्ज और ग्रीन जोन निर्धारित करने के छह मानक तय किए गए हैं।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित आगरा, नोएड़ा (गौतमबुद्ध नगर), गाजियाबाद, लखनऊ और कानपुर के नगरीय क्षेत्रों को रेड जोन घोषित कर दिया गया है। केंद्र सरकार की लॉकडाउन 4.0 में रेड, ऑरेन्ज व ग्रीन जोन निर्धारित करने की गाइडलाइन के आधार पर स्थिति का आकलन करने के बाद यह निर्णय किया गया है। योगी आदित्यानाथ सरकार ने केंद्र सरकार की इसी गाइडलाइन के आधार पर सभी जिलाधिकारियों को अपने हिसाब से जोन निर्धारित करने के निर्देश दिए हैं। यह निर्देश 18 मई से लेकर 31 मई 2020 को लॉकडाउन 4.0 खत्म होने तक जारी रहेगा।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव अमित मोहन प्रसाद ने यह आदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन के आधार पर रेड, ऑरेन्ज और ग्रीन जोन निर्धारित करने के छह मानक तय किए गए हैं। उन जिलों को गंभीर श्रेणी में रखा जाएगा जहां कुल एक्टिव केस 200 और एक्टिव केस प्रति लाख के हिसाब से 15 हों तथा 14 दिन में हर हफ्ते के हिसाब से वहां संक्रमित मामले दोगुने हो रहे हों। मृत्यु दर 6 प्रतिशत या उससे ज्यादा हो। प्रति लाख की आबादी पर केवल 65 लोगों की टेस्टिंग हो रही हो तथा जांच के नमूने की रिपोर्ट में छह प्रतिशथ की दर से लोग संक्रमित हो रहे हों।

ऐसे गंभीर श्रेणी के जिले क्रिटिकल स्थिति से तभी हट सकते हैं जब वहां 21 दिन तक कोई केस न आए, संक्रमित मामले 28 दिन में दोगुने हों, मृत्यु दर केवल एक प्रतिशत रह जाए, एक लाख की आबादी पर 200 लोगों की टेस्टिंग होने लगे और संक्रमित केसों की संख्या केवल दो प्रतिशत रह जाए। 

सरकार ने कहा कि केंद्र की गाइडलाइन के सार पिछले 21 दिनों में कोरोना वायरस संक्रमण का कोई मामला न पाया जाने पर वह स्थान स्वयं ही ग्रीन जोन में आ जाएगा। इसी तरह जो जिले रेड और ग्रीन जोन की स्थितियों में न हों, वे ऑरेन्ज जोन में होंगे। रेड जोन में वर्गीकृत किए गए जिलों के जिलाधिकारी संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए अपने जिलों में अतिरिक्त कदम उठाने के लिए अधिकृत होंगे।

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