नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने रविवार, 2 मई 2021 को होने वाली उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की मतगणना पर रोक लगाने या फिर आगे बढ़ाने से शनिवार को इन्कार कर दिया है। शीर्ष अदालत में कोरोना वायरस संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए फिलहाल मतगणना पर रोक लगाने की मांग को लेकर याचिका दायर की गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने मतगणना कराने की इजाजत भले ही दे दी हो लेकिन जीत के बाद जश्न पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि हमने राज्य चुनाव आयोग की ओर से रखी गई बातों को नोट किया। हम इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने की जरूरत नहीं समझते।  जो प्रोटोकॉल हमारे सामने रखा गया, उसका पूरी तरह पालन हो। मतगणना केंद्र के बाहर सख्त कर्फ्यू हो और कोई विजय रैली न निकाली जाए।

हाथरस जिले के एक ग्राम प्रधान कन्हैया लाल की याचिका पर न्यायमूर्ति एएम खानविलकर के साथ न्यायमूर्ति हरीशकेश राव की पीठ  ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की।

सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से एएसजी ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि बहुत सोच समझकर मतगणना कराने का फैसला लिया गया है। कोविड गाइडलाइंस के अमल के साथ मतगणना को संपन्न कराया जाएगा। मतगणना रविवार को होनी है और उस दिन उत्तर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू  है। हमें पूरी उम्मीद है कि इस दौरान हालात नहीं बिगड़ेंगे। इस दौरान मतगणना केंद्र में सिर्फ ऐसे उम्मीदवार को ही आने की इजाजत दी जाएगी  जिनकी आरटीपीसीआर/एंटीजन टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव होगी। वहां पर किसी भी लक्षण वाले शख्स को प्रवेश की इजाजत नहीं होगी। मतगणना केंद्र तथा उसके बाहर भी मास्क पहनना और शारीरिक दूरी बनाये रखना अनिवार्य होगा। कहीं पर भी जीत का कोई जश्न नहीं होगा। किसी को भी भीड़ जुटाने की इजाजत नहीं होगी।

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