BareillyLive. बहू द्वारा सास को जलाकर मारने के आरोप में बहू दोषमुक्त करार दी गयी। साथ ही 8 वर्ष 8 माह जेल में रहने के बाद भाई को रिहा कराने का भी आदेश उच्च न्यायालय प्रयागराज ने दिया है। मामले के अधिवक्ता अधिवक्ता विशाल मोहन गुप्ता ने आरोपी बहू और भाई के पक्ष में पैरवी की थी।
मामले के अनुसार बरेली के रहने वाली किरण की शादी जून 2013 में शाहजहांपुर के रहने वाले अजय के साथ हुई थी। शादी के कुछ समय बाद दहेज के प्रताड़ना को लेकर कुछ विवाद उत्पन्न हुआ। आरोप था कि किरण ने अपने भाई अनिल और अन्य दो भाइयों के साथ मिलकर के अपनी सास श्रीमती राज बेटी को 25 नवंबर 2013 को मिट्टी का तेल डालकर के आग लगा दी। फलस्वरूप करीब 95 प्रतिशत जली हुई अवस्था में सास राजबेटी ने मजिस्ट्रेट के समक्ष अपनी बहू और उसके तीन भाइयों को मिट्टी का तेल डालकर आग लगाने का दोषी बताया।
शाहजहांपुर सत्र न्यायालय ने कार्रवाई करते हुए बहू और भाई अनिल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह आदेश से हुआ। बहू को गर्भवती होने की अवस्था के फल स्वरुप उच्च न्यायालय ने बेल पर रिहा कर दिया गया और उसका भाई अनिल की बेल खारिज कर दी जो लगभग 8 साल 8 महीने से कारावास में उम्र कैद की सजा काट रहा था।
हाईकोर्ट में अधिवक्ता विशाल मोहन गुप्ता द्वारा दलील दी गई कि बहू के साथ विवाद दहेज के रूप में था और दहेज की धाराओं में मुकदमा बरेली थाने में इस घटना के पहले ही दर्ज किया जा चुका था। पुलिस ने विवेचना के दौरान बहू किरण के दो भाइयों को नाबालिग होने पर दोषमुक्त करार दे रखा था। हालांकि यह घटना दर्दनाक जरूर थी लेकिन इसे उसी दहेज के मुकदमे का प्रतिउत्तर बताते हुए बहू और उनके तीनों भाइयों को नाम दर्ज किया गया।
उच्च न्यायालय ने सभी पक्षों का अवलोकन करते हुए सत्र न्यायालय शाहजहांपुर द्वारा पारित आदेश आजीवन कारावास पर अधिवक्ता विशाल मोहन गुप्ता की अपील को सुना। इसके बाद सत्र न्यायाधीश के फैसले को परिवर्तित करके बहू किरण को दोषमुक्त करार दिया एवम भाई अनिल जोकि लगभग 8 वर्ष 8 माह से जेल में था, उसे इतनी सजा में रिहा करने का फैसला सुनाया।