बरेली @BareillyLive. बरेली के अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक) ने आठ साल पहले बारादरी थाना क्षेत्र में घर में डकैती के दौरान हुए ट्रिपल मर्डर मामले की सुनवाई करते हुए छैमार हसीन गैंग के 8 दोषियों को फांसी और एक सुनार को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
बता दें, 8 वर्ष पूर्व बारादरी थाना क्षेत्र के सुरेश शर्मा नगर निवासी आयकर विभाग पीलीभीत में तैनात रहे रवि कांत मिश्रा के घर में डकैती के दौरान उनकी मां, भाई-भाभी की छैमार हसीन गैंग के लोगों ने हत्या कर दी थी, मामले में स्पेशल जज फॉस्ट ट्रैक कोर्ट रवि कुमार दिवाकर ने 9 आरोपियों को दोषसिद्ध किया है।
जिन लोगों को फांसी और एक-एक लाख अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी है उनमें वाजिद पुत्र रईस, हसीन पुत्र नियाज उर्फ बर्फ, यासीन उर्फ जीशान पुत्र हसीन, नाजिमा पत्नी हसीन, हाशिमा पत्नी यासीन, समीर उर्फ साहिब उर्फ नफीस पुत्र छम्मे मियां उर्फ इकबाल उर्फ जागीर हसन, जुल्फाम पुत्र हसीन एवं फहीम उर्फ शंकर पुत्र हनीफ थाना बारादरी क्षेत्र शामिल हैं। कहा गया है कि अर्थदण्ड का भुगतान न होने की स्थिति में सिद्धदोषों को पॉंच-पॉंच वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
इसके अलावा सुनार राजू वर्मा पुत्र नन्हे लाल को आजीवन कारावास और पांच लाख रुपये का अर्थदण्ड की सजा दी गयी है। अर्थदण्ड की राशि क्षतिपूर्ति के रूप में वादी मुकदमा रवि कान्त मिश्रा को दी जायेगी।