ज्ञापन में बताया गया है कि किसानों की जमीन भारत पेट्रोलियम बल्क डिपो आंवला के लिए अधिग्रहण की गई थी तथा मुआवजा ना के बराबर दिया गया था। किसानों ने बरेली सिविल कोर्ट में मुआवजे के लिए बाद दायर किया था। लगभग 25 साल से मुकदमा लड़ रहे हैं जिसकी अप्रैल 2017 को मुआवजा देने का आदेश पारित हुआ था, परंतु किसानों के खिलाफ तेल डिपो ने हाईकोर्ट में अपील की।
बताया कि हाईकोर्ट ने अपील खारिज कर किसानों के पक्ष में मुआवजा देने का आदेश दिया था। उन्हें 6 सप्ताह के अंदर मुआवजे की राशि जमा करने का आदेश हुआ था। इसके अलावा अतिरिक्त समय भी जो दिया गया था। वह 12 अगस्त 2018 को समाप्त हो गया परंतु मुआवजे की राशि जमा नहीं की गयी है।
किसानों ने भारत पेट्रोलियम तेल कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने और मुआवजा दिलाने की गुहार लगाई। इस मौके पर असगर खान, अफसर खान, नईम खान, शब्बन खां, छोटे खान, रफीक खान जावर खान, निशात उल्ला खान, साहब अली, मुस्ताक खान, उमर खान, इदरीश, गुलाब सिंह, विजय पाल सिंह, धर्मपाल, चंद्रपाल सहित करीब दो दर्जन लोग मौजूद रहे।
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