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शिष्या से दुष्कर्म में युवक को 20 वर्ष की सजा, 20 हजार रुपये जुर्माना भी भरना होगा

बांदा। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में अपने ही विद्यालय की 7 वर्षीय छात्रा के साथ दुष्कर्म के आरोपी शिक्षक को अदालत ने 20 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी ठहराए गए व्यक्ति पर 20 हजार रुपये जुर्माना भी डाला है। अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने घटना के मात्र 14 महीने बाद यह फैसला सुनाया है।

यह बालिका तिंदवारी थाना क्षेत्र के एक गांव में स्थित निजी विद्यालय में पहली कक्षा में पढ़ती थी। इसी विद्याल के शिक्षक से वह ट्यूशन भी पढ़ती थी। 22 नवंबर 2019 को लगभग 23 वर्षीय शिक्षक किशन मिश्रा उसको विद्यालय के बाथरूम ले गया और वहां उसके अश्लील हरकत की। इसी बीच बालिका का मामा स्कूल पहुंच गया तो शिक्षक भाग निकला। बालिका की मां ने उसके विरुद्ध धारा 376 और पाक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई। इसमें बालिका के साथ मुख मैथुन का हवाला दिया गया।

पुलिस ने किशन मिश्रा 23 नवंबर को गिरफ्तार कर लिया। बाद में वह जमानत पर बाहर आ गया। तफ्तीश के बाद पुलिस ने उसके विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया। एडीजीसी रामसुफल सिंह और कमल सिंह गौतम ने पांच गवाह पेश किए।

मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश ने दोषी शिक्षक किशन मिश्रा को पाक्सो एक्ट की धारा-6 में 20 वर्ष की कैद व 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा दी। जुर्माना अदा न करने पर दो महीने और जेल में रहना होगा।

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