बरेली : विधानसभा चुनाव-2017 के दौरान जानलेवा हमले के एक मामले में पूर्व मंत्री भगवत सरन गंगवार बुधवार को अदालत में अपने बयानों से मुकर गए। अदालत ने इस मामले में सभी आरोपियों को बरी करते हुए वादी मुकदमा भगवत सरन गंगवार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
अभियोजन के मुताबिक वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रहे पूर्व मंत्री भगवत सरन ने 14 दिसंबर, 2017 को थाना हाफिजगंज में मुकदमा दर्ज कराया था। उनका कहना था कि उनका काफिला प्रचार करके वापस लौट रहा था। गांव सुंदरी और देशनगर के बीच घात लगाए बैठे केसर सिंह, मुनेंद्र, विशाल, धर्मेंद्र,वीर सिंह, सुरेश, लाखन सिंह, ओमेंद्र प्रताप सिंह, संतोष गुप्ता,प्रशांत गुप्ता उर्फ लालू व 10-15 व्यक्ति अन्य ने रात एक बजे उनकी गाड़ी घेर ली और गालियां देने लगे।
उनका ड्राइवर और अंगरक्षक जान बचाकर भागे तो आरोपियों ने उनके साथ मारपीट औरजानलेवा हमला किया, हवाई फायरिंग भी की।
अदालत में गवाही के दौरान पूर्व मंत्री भगवत सरन गंगवार ने कहा कि उन्होंने कार्यकर्ताओं के कहने पर मुकदमा दर्ज कराया था। मौके पर उन्होंने भाजपा प्रत्याशी केसर सिंह व उनकी गाड़ियों को वहां नहीं देखा। उनके साथ कोई गाली-गलौज नहीं हुआ और न किसी आरोपी ने हमला किया।
अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में छह गवाह पेश किए। स्पेशल जज भ्रष्टाचार निवारण अब्दुल कय्यूम ने सभी आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। साथ ही वादी के खिलाफ झूठी गवाही देने के मामले में प्रकीर्ण केस दर्ज करने के आदेश दिए।
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