BareillyLive (लखनऊ) : इस समय पूरे उ.प्र. प्रदेश में कई दिनों से अलग – अलग जी.एस.टी. टीमों के द्वारा व्यापक स्तर पर छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अन्तर्गत लगभग प्रदेश के 71 शहरों में GST की 248 टीमों ने बड़ी छापामारी की है। सूत्रों के अनुसार इस छापेमारी में अब तक 100 करोड़ ₹ से ज्यादा की टैक्स चोरी विभाग द्वारा पकड़ी जा चुकी हैं। इतना ही नहीं लगभग 50 करोड़ कीमत का सामान भी इन टीमों के द्वारा अलग – अलग शहरों से टैक्स चोरी के संदेह पर जब्त किया गया है, क्योंकि जांच के दौरान कारोबारी मौके पर दस्तावेज ही नहीं दिखा सके। जबकि करीब ढाई करोड़ रुपए कारोबारियों से ऑन स्पॉट जमा कराए गए हैं। अभी ये रेड का सिलसिला 15 दिसंबर तक चलने की संभावना है। तब तक यह राशि एवं जब्त सामान की मात्रा और भी बढ़ सकती हैं। क्योंकि बड़ी संख्या में जी.एस.टी. विभाग द्वारा टैक्स चोरी पकड़े जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। इस छापेमारी में वित्त विभाग, राजस्व, एवं खुफिया महानिदेशालय के अधिकारी भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि जीएसटी टीम की यह रेड अभियान यूपी की अभी तक की सबसे बड़ा रेड अभियान है। पूरे प्रदेश में इस वृहत छापेमारी अभियान को लेकर प्रदेश के व्यापारी न केवल आशंकित है अपितु जी. एस. टी. विभाग की इस कार्यवाही से प्रदेश के सभी कस्बों एवम् शहरों के सभी व्यापारियों में खलबली मची हुई है।

आखिर जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन किसे लेना जरूरी है :

जिन लोगों का सालाना टर्नओवर 40 लाख रुपये से अधिक होता है, उनके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराकर GSTIN लेना जरूरी होता है. कुछ राज्यों में टर्नओवर की यह सीमा 20 लाख रुपये से अधिक है। इसलिए, अगर आप इस टर्नओवर के दायरे में आते हैं, तो आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना होगा।

जीएसटी रेड के समय आपके पास क्या – क्या डॉक्यूमेंट होना है अनिवार्य :

एक पंजीकृत व्यापारी एवं कम्पनी के लिए बिजनेस हेतु जीएसटी के रेड के समय इन डॉक्यूमेंट का होना आवश्यक है-1- बिक्री बिल बुक2- खरीद बिल3- जीएसटी रिटर्न की कॉपी4- जीएसटी प्रमाणपत्र जबकि जो व्यापारी पंजीकरण की सीमा में नहीं आते अर्थात अपंजीकृत बिजनेस की स्थिति में व्यापारी के पास जीएसटी की रेड के दौरान ये डॉक्यूमेंट होना जरूरी है-• खरीद बिल और बिजनेस का कुल टर्नओवर 20 लाख से कम होना आवश्यक है। गौरतलब है कि जीएसटी विभाग की रेड टीम कच्चे खरीद के बिल या बिना बिल के माल मिलने पर व्यापारी का चालान काट सकती है।

साभार: मोहित ‘मासूम’

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