लखनऊ। महराजगंज जिले के नौतनवां से निर्दलीय विधायक अमन मणि त्रिपाठी को एमपी/एमएलए कोर्ट ने अपहरण के एक मामले में फरार घोषित करने के साथ ही वारंट भी जारी किया है। अमन मणि पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी के पुत्र हैं। अमरमणि कवयित्री मधुमिता शुक्ला की हत्या के आरोप में गोरखपुर जेल में पत्नी के साथ उम्रकैद की सजा काट रहे हैं। विशेष न्यायाधीश पीके राय ने मामले में अमन मणि की संपत्ति को कुर्क करने का निर्देश दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 4 मार्च को होगी।

अमन मणि त्रिपाठी के खिलाफ फिरौती के लिए गोरखपुर के एक व्यापारी के अपहरण का मामला लखनऊ के गौतमपल्ली थाने में दर्ज है। आरोप है कि अमन मणि त्रिपाठी ने अपने कुछ साथियों के साथ व्यापारी ऋषि पाण्डेय का लखनऊ से अपहरण कर लिया था। इस दौरान व्यापारी के साथ रास्ते में मारपीट की गई। अमन मणि पर आरोप है कि उन्होंने व्यापारी को रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी थी। अमनमणि और उसके साथियों के खिलाफ लखनऊ के गौतमपल्ली पुलिस स्टेशन में छह अगस्त 2014 को यह मामला दर्ज किया गया था।

व्यापारी के अपहरण, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के मामले में लखनऊ पुलिस ने अमन मणि त्रिपाठी के खिलाफ 28 जुलाई 2017 को चार्जशीट दाखिल की थी। इसके बाद इस मामले की सुनवाई के लिए अदालत की तारीखों पर अमनमणि की तरफ से बीमारी का हवाला देकर लगातार हाजिरी माफी की अर्जी लगाई जा रही थी। इस पर अदालत ने अमन मणि को भगोड़ा घोषित कर गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है।

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