प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि प्रबंध समिति किसी शिक्षक या स्टाफ को निलंबित कर उसके कागजात जिला विद्यालय नरीक्षक (डीआईओएस) के पास अनुमोदन के लिए भेजती है तो निलंबन के अनुमोदन या इन्कार के आदेश देने से पूर्व प्रबंधक को सुनवाई का अवसर देना जरूरी नहीं है। यदि निलंबित शिक्षक ने डीआईओएस के समक्ष आपत्ति की है तो प्रबंधक को सुनवाई का अवसर दिया जाना जरूरी है। डीआईओएस को अपने आदेश में कारण भी स्पष्ट करना होगा।
प्रबंध समिति की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एसपी केशरवानी ने जनता इंटर कॉलेज, अहमदपुर ब्राह्मण, सहारनपुर के कार्यकारी प्रधानाचार्य राममित्र मिश्र का अनुशासनहीनता के आरोप में निलंबन का अनुमोदन न करने के डीआईओएस के आदेश पर हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया। साथ ही प्रबंधन को प्रधानाचार्य के खिलाफ विभागीय जांच दो माह में पूरी करने का निर्देश दिया है।