नई दिल्ली। अगर आपकी गांठ में रुपये हैं और गहनों का शौक रखते हैं तो यह खबर खास आपके लिए है। सरकार ने गहनों की खरीद को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके मुताबिक, दो लाख रुपये से कम कीमत की गहनों की खरीद पर कोई भी दुकानदार आप से पैन या आधार कार्ड नहीं मांग सकता।
वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के सूत्रों के मुताबिक 28 दिसंबर 2020 को पीएमएल एक्ट 2002 के तहत फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को ध्यान में रखकर यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आभूषण विक्रेताओं को ग्राहकों की केवाईसी की जरूरत तब होगी जब 10 लाख से अधिक का लेनदेन नकद में किया जाएगा। यह कदम मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकियों को होनी वाली फंडिंग पर लगाम लगाने के लिए उठाया गया है।
गौरतलब है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) अंतरराष्ट्रीय मानकों का एक अंतर-सरकारी निकाय है जिसका उद्देश्य आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग की गतिविधियों को रोकना है. भारत 2010 से FATF का सदस्य है। मंत्रालय की तरफ से यह स्पष्टीकरण ऐसे वक्त में आया है जब कई प्लेटफॉर्म्स पर ऐसी अफवाह थी कि दो लाख से कम गहनों की खरीद पर भी केवाईसी अनिवार्य है।
गौरतलब है कि देश में दो लाख रुपये से अधिक के नकद भुगतान पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269ST के तहत मनाही है।
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