इन लोगों ने डीएम को बताया कि कुछ संस्थान अपने निजी कारणों को लेकर तीस मई को दवा वितरण बंद कर हड़ताल करना चाह रहे हैं। औषधि लाइसंेस की शर्तो के अनुसार जनहित में इस प्रकार का बंद फार्मेसी एक्ट 1948 तथा ड्रग एंड कास्टमेटिक एक्ट 1940-1945 के विरूद्व है। हम लोग चाहते हैं कि बेवजह दवा वितरण बंद न किया जाये। जनहित में दवा वितरण सुचारू रखा जायें।
दवा की दुकाने बंद करने वालों के खिलाफ एस्मा के तहत कार्रवाई की जाये। यहां आप को बताते चले कि दवा व्यापारियों के दो फाड़ हो गये हैं। एक गुट हड़ताल के विरोध में तो दूसरा पक्ष में है। केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट फेडरेशन उ.प्र. ने तीस मई को दुकाने बंद रखने की घोषणा की है। फेडरेशन के पदाधिकारी हड़ताल को सफल बनाने में जुटे हैं। तो वहीं न्यू ड्रिस्ट्रिक्ट बरेली केमिस्ट एसोसिएशन, ग्रेट फार्मासिस्ट वेलफेयर सोसायटी, फार्मासिस्ट फाउण्डेशन, नोवल फार्मासिस्ट वेलफेयर सोसायटी हड़ताल के विरोध में हैं।
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