बरेली, 12 अप्रैल। जिला मजिस्ट्रेट गौरव दयाल ने बताया कि भारत सरकार द्वारा जनपद बरेली में त्रिशूूल एयरबेस की बाहरी सीमा बाउन्ड्री बाल से 100 मीटर तक की त्रिज्या में आने वाले समस्त गाटा नम्बरान में आवासीय व्यवसायिक औद्योगिक निर्माण किए जाने व कोई भी पेड लगाये जाने को प्रतिबन्धित किया गया है जिसके क्रम में समस्त जन सामान्य को आदेशित किया जाता है कि एयरबेस की बाहरी सीमा के चारो ओर 100 मीटर की त्रिज्या में स्थित गाटा नम्बरान से सबन्धित विक्रय पत्र विक्रय अनुबन्ध पत्र दानपत्र विनिमय पत्र किरायानामा पटटाविलेख पंजीकृत कराये तो तत्सम्बन्धी विलेख का पंजीकरण केन्द्र सरकार के प्रतिबन्ध के उल्लेख सहित किया जाना अनिवार्य होगा कि विलेख द्वारा हस्तांरित कब्जाधृत होने वाली सम्पत्ति पर किसी प्रकार का आवासी व्यवसायिक औद्योगिक संस्थागत धार्मिक भवन अथवा ढाचे का निर्माण नही किया जायेगा तथा कोई पेड नही लगाया जायेगा। यदि उक्त नम्बरान में कोई कृषि भूमि भुखण्ड का विक्रय पत्र विक्रय अनुबन्ध पत्र दान पत्र विनिमय पत्र पंजीकृत कराया जाता है तो उसमें तहसीलदार, सदर की पूर्वानुमति लिखित रुप में लिया जाना तथा उसकी प्रति बैनामा के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।जिला मजिस्ट्रेट ने जन साधारण को और त्रिशुल एयरबेस के बाहरी सीमा के चारो ओर 100 मीटर की त्रिज्या में स्थित गाॅव नगर निगम के क्षेत्र के निवासियो केा सूचित किया है कि त्रिशुल एयरबेस के उक्त क्षेत्र. मे कोई भी भवन निर्माण अथवा ढंाचा खडा करना एवं पेड लगाना प्रतिबन्धित है। इसका उल्लघन किये जाने पर सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी जिसमें कथित प्रतिबन्धित क्षेत्र में बनाये गये भवन या ढाॅचे का ध्वस्त किया जाना भी शामिल है।