बरेली : सीबीगंज थाना क्षेत्र के परसाखेड़ा में स्थित सपा विधायक शहजिल इस्लाम के पेट्रोल पंप पर बुल्डोजर चलने के बाद अब उसका अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) भी निरस्त कर दिया गया है। जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी ने सोमवार को एनओसी रद्द करने का आदेश जारी किया। हालांकि बीडीए से पेट्रोल पंप का नक्शा पास नहीं होने पर एनओसी स्वत: निरस्त हो चुकी है। बीडीए ने इसके अलावा सीलिंग की भूमि होने के संबंध में भी जांच कराने का अनुरोध किया था।
बीडीए ने बीते 7 अप्रैल को भोजीपुरा से सपा विधायक शहजिल इस्लाम का परसाखेड़ में रामपुर रोड स्थित पेट्रोल पंप को ध्वस्त किया था। इसके बाद बीडीए उपाध्यक्ष जोगिंदर सिंह ने जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी को पत्र भेजकर पेट्रोल पंप की एनओसी निरस्त करने और सीलिंग की भूमि होने की आशंका जताते हुए जांच कराने का अनुरोध किया था। उन्होंने बताया था कि वर्ष 2019 में प्रशासन की ओर से पेट्रोल पंप को एनओसी इस शर्त पर दी गई थी कि संचालक 30 दिन में बीडीए से नक्शा पास करा लेगा। इसके साथ ही यह भी बताया गया था कि शर्त पूरी नहीं होने पर एनओसी स्वत: समाप्त हो जाएगी। बीडीए ने पेट्रोल पंप निर्माण के लिए मानचित्र स्वीकृत नहीं किया था। बीते दिनों ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी कर दी। बीडीए उपाध्यक्ष के इस पत्र के बाद डीएम शिवाकांत द्विवेदी ने निरस्तीकरण के लिए आदेश जारी करने की बात कही थी लेकिन शनिवार को एमएलसी चुनाव के चलते आदेश जारी नहीं हो पाया था।