लखनऊ। (Face mask rule in Uttar Pradesh) उत्तर प्रदेश मेंकोरोना वायरस संक्रमण के तेजी से बढ़ने और इसके बावजूद लोगों के गाइडलाइंस का पालन नहीं करने को सरकार ने बेहद गंभीरता से लिया है। खासकर, फेस मास्क लगाने को लेकर बरती जा रही लापरवाही पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद नाराज हैं। उन्होंने नियमों को सख्ती के साथ लागू करने और जुर्माने की राशि बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इसी कड़ी में फेस मॉस्क या फेस कवर न लगाने पर जुर्माना राशि 500 रुपये कर दी गई है। अब फेस मास्क नहीं लगाने पर पकड़े जाने पर हर बार 500 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा।

अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने मंगलवार को कहा कि बहुत से लोग मास्क के नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। इसलिए यह निर्णय किया गया है कि जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, उन पर अब हर बार 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। अगले दो-तीन दिनों में ही यह अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। लोगों द्वारा असावधानियां बरतने और मास्क न लगाने के कारण यह निर्णय किया गया है।

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन की शुरुआत से ही सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क लगाए या मुंह ढके बाहर निकलने पर जुर्माना लगाया जा रहा है। अभी तक पहली बार इस नियम का उल्लंघन करने पर 100 रुपये, दूसरी बार उल्लंघन पर 100 रुपये और तीसरी बार के साथ हर बार उल्लंघन करने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाने का नियम है। लेकिन, लोगों की लापरवाही देखते हुए अब सरकार ने सख्ती करने का फैसला किया है।

अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में पीएचसी, सीएचसी, जिला अस्पतालों, प्राइवेट हॉस्पिटल्स सभी जगहों पर कोविड-19 हेल्प डेस्क बनाई जा रही हैं। इसके साथ ही विभिन्न कार्यालयों, पुलिस के कार्यालयों, पुलिस लाइन, पीएसी, जेल, उद्योगों आदि स्थानों पर भी कोविड-19 हेल्प डेस्क बनाई जा रही हैं। इन डेस्कों पर इंफ्रारेड थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर और हैंड सैनिटाइजर हर समय उपलब्ध रहेंगे।

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