पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों को छोड़कर 1 जून से देश के सभी राज्यों में “वन नेशन-वन राशन कार्ड” योजना लागू हो जाएगी। फिलहाल यह योजना 1 जनवरी 2020 से देश के 12 राज्यों में शुरू हो चुकी है।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह कोरोना वायरस के चलते लागू किए गए लॉकडाउन के दौरान “एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड” (One Nation, One Ration card) योजना को अपनाने पर विचार करे, ताकि इस अवधि में कामगारों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को रियायती दाम पर खाद्यान्न मिल
गौरतलब है कि पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों को छोड़कर 1 जून से देश के सभी राज्यों में “वन नेशन-वन राशन कार्ड” योजना लागू हो जाएगी। फिलहाल यह योजना 1 जनवरी 2020 से देश के 12 राज्यों में शुरू हो चुकी है। बाकी राज्यों को भी जून 2020 तक की समयसीमा दी गई है। जिन राज्यों में यह योजना लागू हो चुकी है, उनके नाम हैं- महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, केरल, कर्नाटक, त्रिपुरा, गोवा, झारखंड और मध्य प्रदेश हैं।
न्यायमूर्ति एनवी रमण, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ ने सोमवार को पारित अपने आदेश में कहा, “हम केंद्र सरकार को इस समय यह योजना लागू करने की व्यावहारिकता पर विचार करने और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लेने का निर्देश देते हैं।”
न्यायमूर्ति एनवी रमना, संजय किशन कौल और बीआर गवई की पीठ ने सोमवार को दिए एक आदेश में कहा कि हम भारत सरकार को यह विचार करने के लिए निर्देशित कर रहे हैं कि क्या लॉकडाउन के इस चरण में इस योजना को लागू करना उचित है या नहीं। शीर्ष अदालत ने अधिवक्त रीपक कांसल द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई की जिसमें देशव्यापी लॉकडाउन के कारण विभिन्न स्थानों में फंसे प्रवासी श्रमिकों और अन्य राज्यों के नागरिकों के लिए लाभ के लिए “वन नेशन-वन राशन कार्ड” कार्ड योजना शुरू करने की मांग की गई थी।
कंसल ने दावा किया कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने संबंधित नागरिकों और मतदाताओं को प्राथमिकता दे रहे हैं और प्रवासियों मजदूरों या अन्य राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के नागरिकों को स्थानीय पहचान प्रमाण के अभाव में सब्सिडी वाले अनाज और चिकित्सा सुविधाओं के लाभ से वंचित कर रहे हैं। याचिका में कहा गया है कि समाज के उक्त तबके को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है।
“वन नेशन-वन राशन कार्ड” योजना के तहत पीडीएस धारकों को देश के किसी भी कोने/राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों से उनके हिस्से का राशन मिल सकेगा। इसके चलते रोजगार या अन्य कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले गरीबों/प्रवासी श्रमिकों को सब्सिडी वाले राशन से वंचित नहीं होना पड़ेगा।
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