बरेली@BareillyLive. ट्रस्ट और सोसाइटी के आईटीआर भरने में पहले की तुलना में अब अधिक सावधानी और पारदर्शिता बरतने की जरूरत है। ट्रस्ट को आमतौर पर लोग प्राइवेट प्रापर्टी समझते हैं जबकि वह पब्लिक मनी है इसलिए आयकर विभाग की ट्रस्ट के आईटीआर पर अब खास नजर रहती है।
यह बात सीनियर सीए रविन्द्र कुमार अग्रवाल ने आज इन्कम टैक्स बार एसोसिएशन की बैठक में कही। उन्होंने कहा कि ड्यू डेट निकल जाने के कारण ट्रस्ट के आईटीआर अब आडिट के बाद ही भरे जायेंगे इसलिए उसमें विलंब न करें। फार्म के साथ डोनर्स के नाम व पते की सूची लगाना न भूलें। उन्होंने बताया कि ट्रस्ट के जरिए विदेश से प्राप्त होने वाली रकम का दुरुपयोग रोकने के लिए विभाग ने अब दिल्ली मुख्यालय स्थित बैंक शाखा पर खाता खोलना अनिवार्य कर दिया है ताकि उसमें पारदर्शिता बनी रहे।
सीए एस.एन.मेहरोत्रा व सीए रमन बजाज ने स्पीकर के माध्यम से ट्रस्ट के आईटीआर भरने में आने वाली कई समस्याओं का समाधान भी कराया। सीए अरविन्द सिंह ने स्पीकर रविन्द्र कुमार अग्रवाल का आभार व्यक्त किया।
बैठक में इन्कम टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अखिल रस्तोगी, सचिव मुकेश कुमार मिश्रा,उपाध्यक्ष गगन मेहरोत्रा, संयुक्त सचिव विवेक शर्मा, के.पी.सिंह,अनूप कपूर,शरद मिश्रा,राजन विद्यार्थी आदि उपस्थित रहे।
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