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बरेली के आंवला में अवैध पशु कटान में दो मुकदमे दर्ज, 50 किलो मांस और अवशेष बरामद

BareillyLive. आंवला। आंवला तहसील क्षेत्र में शनिवार सुबह पुलिस ने अवैध पशुकटान के दो मामले दर्ज किये हैं। इनमें तीन लोगों को नामजद किया गया है। साथ ही मौके से 50 किलो भैंस का मांस, अवशेष आदि भी बरामद किये हैं। पुलिस पालिकाध्यक्ष और विधायक प्रतिनिधि की सूचना पर हरकत में आयी और त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले दर्ज किये।

घटनाक्रम के अनुसार शनिवार सुबह-सुबह नगर पालिकाध्यक्ष संजीव सक्सेना एवं विधायक प्रतिनिधि प्रभाकर शर्मा सहित पालिका टीम कस्बे में भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा ले रही थी। इसी दौरान अवैध मांस और उनके अवशेष मिलने पर पालिकाध्यक्ष ने पुलिस को सूचना दी। इस पर उप निरीक्षक प्रवीण कुमार अपनी टीम के साथ मोहल्ला बजरिया पहुंचे। जानकारी मिली कि मोहल्ला बजरिया में गली के अंदर अकबर नाम का व्यक्ति अपने घर में भैंस का मांस बिक्री कर रहा है।

करीब 50 किलो मांस और अवशेष बरामद

पुलिस मौके पर पहुंची तो मुख्य द्वार पर ताला पड़ा था। आसपास के लोगों को बुलाकर ताला तोड़कर घर में प्रवेश किया तो देखा कि बरामदे के अंदर मांस के टुकड़े व अवशेष, खाल एवं पैर और खून आदि पड़े हैं। साथ ही कांटा, बांट तथा कुछ पांच-पांच रुपये के सिक्के भी मिले। पुलिस दल करीब 50 किलो मांस और अवशेष व अन्य सामान लेकर थाना आ गया। वहां डॉक्टर ने बताया कि मांस प्रदूषित है तथा खाने योग्य नहीं है। इस प्रदूषित मांस की बिक्री से महामारी फैलने की आशंका है। पुलिस ने उक्त मामले में अकबर और उसके परिवारीजन के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम और लॉकडाउन के उल्लंघन में मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की है।

मुकदमा दर्ज

वहीं दूसरी तरफ उप निरीक्षक अभय कुमार पांडे ने पशु क्रूरता अधिनियम के तहत 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। कस्बे के मोहल्ले घेर अन्नू खाँ में पुलिस ने पशु वध करने के बाद अवशेष मांस, पन्नी, प्लास्टिक में रखकर ले जा रहे व्यक्तियों को पकड़ने का प्रयास किया। इस पर दोनों पुलिस को देखकर मौके से भागने में सफल रहे। पुलिस ने पन्नी को कब्जे में ले लिया। पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार ये दोनों मोहल्ले के वसीम और मुजीव थे। इनके घर में पूर्व में भैंस का मांस भी बरामद हुआ था। ये लोग भैंस का वध करके अवशेष नष्ट करने ले जा रहे थे। बरामद की गयी प्लास्टिक की थैली में छह अदद खुर भैंस प्रजाति के एक पॉलीथिन व मांस और खून था। पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम के तहत और लॉकडाउन के उल्लंघन में वसीम और मुजीब के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

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