लखनऊ। कोरोना वायरस संक्रमण की चेन ब्रेक करने करने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन में उसके पांचवें चरण यानी अनलॉक 1.0 में अब काफी ढील दी जा रही है। कंटेन्मेंट जोन को छोड़कर सभी जगह लोगों को काफी राहत मिल रही है। अनलॉक 1.0 के दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश में 8 जून से सभी धार्मिक स्थलों के साथ शॉपिंग्स मॉल और रेस्तरां भी खुलेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने शनिवार को सायंकाल इसके लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने हर जगह के लिए अलग गाइडलाइन जारी की है।

धार्मिक स्थलों के लिए गाइडलाइन

-धार्मिक स्थल प्रबंधन हर जगह स्थानीय प्रशासन से सम्पर्क कर सभी निर्देशों का पालन करेंगे। हर गेट पर अल्कोहल युक्त सेनिटाइजर और थर्मल स्कैनर रखना अनिवार्य होगा। इस दौरान जिसमें लक्षण नहीं पाया जाएगा, उसी व्यक्ति को धार्मक स्थल पर प्रवेश मिलेगा। सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा।

-धार्मिक स्थलों पर कोरोना वायरस से बचने के उपायों की घोषणा की जानी चाहिए। किसी भी धार्मिक स्थल में पांच से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। एसी चलाए जा सकते हैं लेकिन टेम्परेचर 24 से 30 डिग्री के बीच होना चाहिए। प्रसाद वितरण नहीं होगा। समूह गायन की जगह रिकॉर्ड बजाया जाएगा।

-धार्मिक स्थलों पर काफी सख्त पहरा रहेगा। किसी को भी मूर्तियों को छूने की अनुमति नहीं होगी। किसी भी धार्मिक स्थल पर प्रसाद वितरण नहीं किया जाएगा। सिर्फ पांच लोगों को ही एक साथ अंदर प्रवेश मिलेगा। प्रसाद भी नहीं बांटा जाएगा। लोगों को लाइन लगने के बाद भी फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। दो लोगों में कम से कम छह फुट की दूरी रखनी होगी। सभी को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। जूता-चप्पल धार्मिक स्थल प्रांगण के बाहर ही उतारना होगा या बाहर खड़ी अपने वाहनों में रखना होगा। सभी जगह प्रबंधन को अलग प्रवेश और निकास द्वार की व्यवस्था करनी होगी।

 शॉपिंग माल्स के लिए गाइडलाइन

-शॉपिंग माल्स में बुजुर्गों और बच्चों को भी प्रवेश नहीं मिलेगा। इनमें हर जगह फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क पहनना होगा। बिल भुगतान के लिए कैशलेस ट्रांजेक्शन की व्यवस्था करनी होगी। सभी जगह सीसीटीवी काम करने चाहिए। सभी शॉपिंग माल्स में थर्मल स्कैनिंग करनी होगी और अल्कोहल वाला सेनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा। जिनमें लोगों में कोरोना वायरस के लक्षण नहीं है, सिर्फ उन्हीं को प्रवेश की अनुमति होगी। किसी वृद्ध, गर्भवती महिला या गंभीर बीमारी वाले कर्मचारी को काम करने के लिए नहीं बुलाया जा सकता। एस्केलेटर पर एक सीढ़ी छोड़कर ही चढ़ा जा सकता है।

होटल और रेस्टोरेन्ट के लिए गाइडलाइन

-होटल या रेस्टोरेन्ट में भीड़ वाले कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जा सकते। फूड कोर्ट या रेस्टोरेन्ट में 50 प्रतिशत क्षमता में ही ग्राहक बैठाए जा सकते हैं। हर जगह डिस्पोज्बल मेन्यू और अच्छी क्वालिटी का नैपकिन पेपर रखना अनिवार्य है। थर्मल स्कैनिंग करनी होगी और अल्कोहल वाला सेनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा। सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का अनिवार्य तौर पर पालन करना होगा।

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