श्री सिंह ने विभिन्न विधान सभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ने वाले समस्त प्रत्याशियों को सूचित किया है कि यदि वह किसी इलेक्ट्रानिक मीडिया तथा- टीवी चैनल, रेडियों, दूरदर्शन, एफएम, सोशल मीडिया, ग्रुप मैसेज आदि से अपना प्रचार का विज्ञापन प्रसारित कराना चाहते है तो प्रसारण से पूर्व उस विज्ञापन मैटर का एमसीएमसी समिति द्वारा पूर्व प्रमाणीकरण कराना अनिवार्य है इसके लिये प्रसारित होने वाले विज्ञापन की स्क्रिप्ट एवं इलेक्ट्रानिक फार्म में मैटर चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा पर भरकर देना होगा।
प्रोफार्मा में विज्ञापन बनाने की लागत, प्रसारण पर होने वाला व्यय, प्रसारण का समय व तिथि तथा किस चैनल या माध्यम पर प्रसारण होगा आदि विवरण भरकर देना होगा। बिना प्रमाणीकरण के इलेक्ट्रानिक मीडिया में विज्ञापन प्रसारण कराना निर्वाचन आयोग के निर्देशों का उलंघन होगा और तदनुसार कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। डीएम ने इलेक्ट्रानिक मीडिया प्रतिनिधियों, प्रभारियों से भी अपेक्षा व्यक्त की है कि अब किसी प्रत्याशी के चुनाव प्रचार का विज्ञापन प्रसारण हेतु उनके पास आये तो उस विज्ञापन मैटर का एमसीएमसी द्वारा प्रमाणीकरण होने के पत्र की फोटो प्रति उनसे प्राप्त कर लें।
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