प्रत्याशी द्वारा निर्वाचन हेतु खोले गये बैंक एकाउन्ट में अपनी आय भरंेगे। प्रत्याशी की आय तीन प्रकार की हो सकती है पहली उसकी अपनी बचत, दूसरा राजनैतिक पार्टी से प्राप्त धनराशि तीसरा उसे अन्य स्रोत से प्राप्त चन्दा। चुनाव प्रचार में कोई सामाग्री के रुप में योगदान करता है तो वह रेट मानकों के अनुरुप प्रत्याशी के व्यय में जुड़ेगा।
निर्देशित किया गया कि लेखा समितियों के समक्ष प्रत्याशी के निरीक्षण कराने वाले बिल, बाउचर पर प्रत्याशी के हस्ताक्षर होंगे। प्रत्याशी द्वारा चुनाव में प्रयोग वाहनों की लाॅग बुक भरी जायेगी और प्रतिदिन पेट्रोल, डीजल का व्यय अंकित किया जाये। रैली में आने वाले वाहन जिन पर झण्डा, पोस्टर, बैनर लगा होगा या टैक्सी वाहन हो को प्रत्याशी के व्यय में जोड़ा जायेगा।
स्टार प्रचारक की यात्रा के साथ यदि प्रत्याशी भी यात्रा करता है तो व्यय प्रत्याशी के खाते में जुड़ेगा। शैडो रजिस्टर व प्रत्याशी व्यय रजिस्टर में अन्तर होने पर प्रत्याशी को नोटिस प्राप्त के 48 घंटे में अपना जबाब देना होगा। जबाब प्राप्त नहीं होने पर उसे प्रत्याशी की सहमति माना जायेगा।
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