लखनऊ। कल सोमवार से प्रदेश भर में मंदिर-गुरुद्वारे, मस्जिद और चर्च यानि सभी धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल्स खुल जाएंगे। इसके लिए सरकार ने शनिवार को गाइडलाइंस जारी की हैं। इनके अनुसार अब मंदिरों, शॉपिंग मॉल्स और अन्य सार्वजनिक को खोलने से पहले अनेक तैयारियां करनी होंगी और जिला प्रशासन की अनुमति लेना जरूरी होगा।
बता दें कि पहली जून से देश में अनलॉक वन की प्रक्रिया शुरू हुई है। इसके अगले चरण में यानि 8 जून से धार्मिक स्थल, शॉपिंग माल्स आदि को खोला जाना है। इस दौरान अनेक सेवाएं शुरू होंगी लेकिन इस दौरान कंटेनमेन्ट जोन पर प्रतिबंध जारी रहेंगे। कंटेन्मेण्ट जोन में आने वाले धार्मिक स्थल या सार्वजनिक स्थल नहीं खोले जा सकेंगे।
सरकार की नयी गाइडलाइंस के अनुसार मंदिरों में एक बार में पांच से ज्यादा लोग प्रवेश नहीं कर सकेंगे। इसी के साथ कार्यालयों व अन्य सार्वजनिक स्थानों को लेकर भी कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। गौरलतब है कि इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने 31 मई को गाइडलाइंस जारी की थीं, जिसमें 8 जून से मंदिरों व शॉपिंग मॉल्स को खोलने की बात की थी।
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि धार्मिक स्थलों को खोलने के बाबत प्रशासन और पुलिस से आदेश मिलने के बाद भी कुछ नियमों का पालन करना होगा।
इन नियमों के तहत, किसी भी धार्मिक या पूजा स्थल में एक स्थान पर 5 से अधिक श्रद्धालुओं के एकत्रित होने पर मनाही होगी। प्रवेश द्वार पर हाथों को कीटाणु-रहित करने के लिए एल्कोहल युक्त सैनिटाइजर का प्रयोग किया जाए। साथ ही, धार्मिक स्थल आने वाले श्रद्धालुओं का टैंपरेचर नापने के लिए इंफ्रारेड थर्मामीटर की भी व्यवस्था करना होगी।
इसी के साथ रिकार्डेड भक्ति संगीत और गाने बजाए जा सकते हैं। सामूहिक रूप से गाने पर प्रतिबंध जारी रहेगा। प्रतिरूप, मूर्तियों और ग्रंथों को स्पर्श करने की अनुमति नहीं होगी। परिसर में शौचालयों और हाथ पैर धोने के स्थानों स्वच्छता के विशेष प्रबंध, पूरे परिसर में साफ सफाई और कीटाणु रहित करने के उपाय करने होंगे।
इन सभी स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरे सही हो, सुचारू रूप से काम कर रहे हों. प्रवेश द्वारा पर भीड़ न लगने दी जाये। इन स्थानों पर आईटी से संबंधित काम करने वालों को घर से काम करने की अनुमति दी जाए। गाड़िय़ों के वैलेट पार्किंग से पहले गाड़ी की स्टेयरिंग, दरवाजों के हैंडिल और चाभी को पूरी तरह से सैनिटाइज कर लिया जाएगा। इन स्थानों पर भुगतान ई पेमेंट के जरिए ही करना होगा। यानी ई वैलेट से और कैशलेस पेमेंट करना होगा।
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