लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस पॉजिटिव की संख्या बढ़ते देख मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों से पूरी सावधानी बरतने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने लखनऊ, कानपुर और नोएडा को सेनिटाइज किए जाने तथा शहरी इलाकों में नियमित फॉगिंग की व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए हैं।
प्रदेश में सघन चेकिंग सुनिश्चित करने, सभी प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं मांगलिक कार्यक्रमों को स्थगित करने और सभी तरह के मॉल्स को बंद करने के भी निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने धर्माचार्यों और धर्मगुरुओं से कोरोना वायरस के नियंत्रण के लिए समाज में जागरूकता फैलाने तथा सभी धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मांगलिक गतिविधियों/कार्यक्रमों को 2 अप्रैल 2020 तक स्थगित करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि वैवाहिक कार्यक्रमों में आमंत्रितों की संख्या 10 तक सीमित रखने का प्रयास हो।
प्रदेश में तहसील दिवस, समाधान दिवस, आरोग्य मेला और जनता दर्शन का आयोजन 2 अप्रैल 2020 तक स्थगित रहेगा। सरकारी अस्पतालों को निर्देश दिये गए हैं कि केवल आकस्मिक सेवाएं प्रदान की जाएं। गैर जरूरी ओपीडी और जांचें 31 मार्च तक स्थगित रखी जाएं जिससे अस्पतालों में अनावश्यक भीड़ ना हो।
निर्देश दिए गए हैं कि स्कूलों-कॉलेजों के प्रधानाचार्य/प्राचार्य और प्रबंधन यह सुनिश्चित करें कि शिक्षक और नॉन-टीचिंग स्टाफ भी 2 अप्रैल तक विद्यालय नहीं आएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि निजी क्षेत्र के संस्थानों एवं नियोक्ताओं को इस हेतु प्रेरित किया जाए कि जहां तक सम्भव हो कर्मचारियों को घर से कार्य करने की अनुमति दी जाए। इस व्यवस्था को सरकारी विभागों एवं संस्थानों में भी आवश्यकतानुसार लागू कराया जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि खरीदारी के दौरान लाइनें न लगें। कोरोना संक्रमँ से बचाव के लिए ग्लव्स और मास्क का इस्तेमाल किया जाए। पुलिस पूरे प्रदेश में व्यापक पेट्रोलिंग करे और के निर्देश देते 5 -7 लोगों से अधिक कहीं इकट्ठा न हों।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवसियों को आश्वस्त किया है कि राज्य में उन्होंने कहा कि खाद्यान्न सहित रोजमर्रा के इस्तेमाल की सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता है। सभी जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी और कालाबाजारी न होने पाए। ऐसा करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए।
कोरोना वायरस संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए लखनऊ सचिवालय में सरकारी अधिकारयों और गैर सचिवालय कर्मचारियों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। इस संबंध में प्रदेश सरकार की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि सामान्य परिस्थितियों में सचिवालय के बाहर के किसी भी अधिकारी, कर्मचारी या गैर सरकारी व्यक्ति को सचिवालय में प्रवेश स्लिप न दी जाए। बहुत आवश्यक होने पर ही प्रवेश दिया जाए। अधियाचन स्लिप केवल सचिव व उनसे वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों के कैम्प कार्यालय से ही निर्गत की जाएगी।
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