बरेली। बरेली जिले में नाइट कर्फ्यू लगाने का आदेश जारी हो गया है। नाइट कर्फ्यू शुक्रवार, 9 अप्रैल 2021 से प्रभावी होगा। गुरुवार को जिलाधिकारी नितीश कुमार की कलक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ बैठक के बाद गाइडलाइन के मुताबिक दिशा निर्देश तैयार कर आदेश जारी कर दिया गया। कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए लागू होगा। गाइडलाइन के अनुसार, नाइट कर्फ्यू में घर से निकलने वाले लोगों के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
बरेली जिले में एक दिन में 100 कोविड मरीज निकलने को आधार बनाते हुए कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया। बरेली में कोविड के सक्रिय मरीजों की संख्या 400 से अधिक पहुंच गई है।
दरअसल, उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार की रात वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर 500 से अधिक एक्टिव केस वाले जिलों के डीएम को नाइट कर्फ्यू लगाने और स्कूल-कॉलेजों को लेकर अपने स्तर पर फैसला लेने को कहा था।
मुख्यमंत्री के वीडियो कॉफ्रेंसिंग में 500 संक्रमित से अधिक वाले जिलों में सतर्कता का स्तर बढ़ाने के लिए कहा गया था। कोविड और नॉन कोविड अस्पतालों की व्यवस्था, आइसीयू, ऑक्सीजन बेड और पीपीई किट की उपलब्धता पर भी चर्चा हुई।
इस वीडियो कॉफ्रेंसिंग के बाद हालांकि जिला प्रशासन ने रात में कोई बड़ा निर्णय नहीं लिया पर आज गुरुवार दोपहर अधिकारियों की बैठक होने के बाद नए सिरे से निर्देश जारी करने की तैयारी शुरू हो गई।
नाइट कर्फ्यू को लेकर जारी आदेश
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