लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सभी कंटेनमेंट जोन में कम से कम 14 दिनों के लिए सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है। मुख्य सचिव आरके तिवारी ने एक आदेश जारी कर जिला प्रशासन से इसका पालन सुनिश्चित करने को कहा है।
विवाह समारोह में 50 से ज्यादा मेहमानों को अनुमति नहीं दी जाएगी जबकि अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे। कंटेनमेंट जोन में सभी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल, रेस्तरां, बार, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पा, स्विमिंग पूल और धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे।
आदेश में लॉकडाउन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है लेकिन जारी किए गए निर्देश पिछले साल लागू किए निर्दशों के जैसे ही हैं। मुख्य सचिव के आदेश के अनुसार, सार्वजनिक परिवहन जैसे बस, मेट्रो ट्रेन और कैब 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलाई जाएंगी। हालांकि, अंतर राज्य परिवहन और इंट्रा स्टेट परिवहन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर उत्तर प्रदेश में कम होने का नाम नहीं ले रही है। राज्य में गुरुवार को कोरोना के 35,156 नए मरीज मिले जबकि 298 लोगों की मौत हुई। वहीं, 25,613 लोग डिस्चार्ज हुए. अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि उत्तर प्रदेश में एक्टिव संक्रमितों की संख्या 3,09,237 है। गुरुवार को दो लाख 25,312 सैंपल की जांच की गई।
अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि उत्तर प्रदेश में अब तक 1,00,41,134 लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज दी ज चुकी है। इनमें से 21,56,203 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई जा चुकी है।
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