लखनऊ। उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण निधन होने पर शवों का निशुल्क अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस संबंध में नगर विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने आदेश जारी कर दिए हैं।

दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ समीक्षा बैठक में कई जिलों में कोरोना वायरस से संक्रमण के कारण किसी की भी मृत्यु के बाद उसके पार्थिव शरीर की अंत्येष्टि से लिए बड़ी रकम वसूले जाने के प्रकरण पर आकृष्ट कराते हुए इस संवेदनहीनता पर रोक लगाने का निर्देश दिया था। इसी के बाद यह आदेश जारी किया गया है। इस आदेश में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम-1959 की धारा-114 (20) और नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा-7 (जी) में की गई व्यवस्था के अनुसार, नगरीय निकाय की सीमा के अंतर्गत मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए अंत्येष्टि स्थलों, कब्रिस्तानों और शवदाह गृहों की व्यवस्था करना नगरीय निकायों का मूल कर्तव्य है। इस संबंध में जिलों के अधिकारियों को निर्देश जारी किया गया है।

आदेश में कहा गया है कि कोविड-19 के संक्रमण के कारण किसी की भी मृत्यु की दशा में नगरीय निकाय की सीमा के अंतर्गत सभी पार्थिव शरीर की नि:शुल्क अंतिम संस्कार कराने की व्यवस्था करें। इसके साथ ही इस प्रक्रिया में कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन करना अनिवार्य है। इस प्रक्रिया में होने वाला व्यय नगरीय निकाय के अपने स्रोतों से या फिर राज्य वित्त आयोग से उपलब्ध कराई गई धनराशि से होगा। एक पार्थिव शरीर की अंत्येष्टि में अधिक से अधिक पांच हजार रुपये की धनराशि ही व्यय की जाएगी। 

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमणके कारण रोजाना सैकड़ों लोगों की मौत हो रही हैं। शहरों में तो शव जलाने के लिए कई जगह कतारें भी लगानी पड़ रही हैं। इस दौरान कई ऐसे मामले आए हैं जब परिवारीजनों के पास अंतिम संस्कार के लिए धन नहीं बचा। इसे ध्यान में रखते हुए यह आदेश जारी किया  गया है।

आपको बता दें कि शुक्रवार को प्रदेश में रिकॉर्ड 372 लोगों की कोरोना से मौत हुई। इसके पहले 5 मई को 357 लोगों की मौत हुई थी।

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