लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों के लिए 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने एक जून को इस मामले में अंतरिम राहत के बिंदु पर अपना आदेश सुरक्षित कर लिया था। बुधवार को अदालत ने अपना आदेश सुनाते हुए शिक्षक भर्ती पर स्थगनादेश (Stay order) लगा दिया।
न्यायमूर्ति आलोक माथुर की बेंच ने सोमवार को इस मामले में दाखिल ऋषभ मिश्रा व अन्य समेत कई याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की थी। इस दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने पक्ष रखा। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से लगभग पांच घंटे चली सुनवाई के पश्चात हाईकोर्ट ने विवादित प्रश्नों को विशेषज्ञ समिति के समक्ष भेजने व चयन प्रक्रिया रोकने के बिंदु पर आदेश सुरक्षित कर लिया था।
गौरतलब है कि प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों के लिए सहायक अध्यापक भर्ती में चयनितों की सभी जिलों में काउंसिलिंग बुधवार को शुरू हो गई है। सभी जिलों में 3 से 6 जून तक काउंसिलिंग के बाद संबंधित जिले से नियुक्ति पत्र जारी किये जाने हैं। ऐसे में भर्ती प्रक्रिया पर स्टे लगाना किसी बड़े झटके से कम नहीं है।
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