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बरेली। जिला मजिस्ट्रेट सुरेन्द्र सिंह ने बताया कि मतदान के दिन लोक-शांति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से जनपद बरेली की समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, बियर, माॅडल शाप्स, भांग दुकानें, बंद रहेंगी। इसके साथ ही रेस्टोरेण्ट, होटल, क्लब बार, सैन्य कैन्टीन, डिनेचर्ड स्प्रिट एवं अन्य समस्त आबकारी के थोक व फुटकर अनुज्ञापनों को दिनांक 13 फरवरी शाम 5ः00 बजे से 15 फरवरी को मतदान समाप्ति तक बन्द रखने का आदेश दिया गया है। जिलाधिकारी के अनुसार इस बन्दी हेतु अनुज्ञापियों को कोई प्रतिफल देय नहीं होगा

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