बरेली। स्थानीय निकाय चुनाव के मतदान व मतगणना दिवसों में शराब, भांग आदि मादक पदार्थो की बिक्री एवं दुकानें बन्द रहेगी। इस बारे में जिलाधिकारी ने आदेश जरी कर दिया है।
जिलाधिकारी आर0 विक्रम सिंह के आदेश के अनुसार जनपद में निर्धारित मतदान दिवस 29 नवम्बर एवं मतगणना एक दिसम्बर को स्वतन्त्र, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण और निर्विध्न निर्वाचन के संचालन हेतु जनपद बरेली में स्थित समस्त देशी- विदेशी शराब, मदिरा, बियर, मॉडल शाप्स, भांग दुकानें, बार के साथ ही किसी भी प्रकार की शराब की थोक या अन्य कोई दुकान बंद रहेंगी। यह बंदी नियत समय से 48 घंटे पूर्व अर्थात 27 नवम्बर की सांय पांच बजे से मतदान समाप्ति तक लागू रहेगी ।
बंदी के लिए नहीं मिलेगा कोई प्रतिफल
इसी तरह मतगणना के दिन एक दिसम्बर की पूर्व रात्रि अर्थात 30 नवम्बर की रात्रि 12ः00 बजे से मतगणना एक दिसम्बर को रात्रि 12ः00 बजे तक जनपद में स्थित समस्त देशी शराब, विदेशी शराब, मदिरा, बियर, माडल शाप्स, भांग दुकानें, बार व देशी शराब व विदेशी मदिरा के थोक अनुज्ञापन एवं अन्य समस्त आबकारी के अनुज्ञापन बन्द रखे जायेगें। इस बन्दी हेेेतु अनुज्ञापियों को कोई प्रतिफल देय नहीं होगा।