इस पर मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कि फार्मेसिस्ट के लाइसेंस की वजह से किसी विक्रेता का लाइसेंस निरस्त नही होगा। कैमिस्ट्स ने मांग की कि मुख्यमंत्री का लिखित आदेश आने तक दवा विक्रेताओं के लाइसेंस पर हो रही कार्रवाई पर रोक लगाई जाये। साथ ही पांच साल तक दवा बेचने की योग्यता रखने वाले खुदरा विक्रेताओं को स्वंय दवाखाना चलाने की अनुमति दी जाये।
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