नई दिल्ली। आधार और अन्य विधियां (संशोधन) विधेयक-2019 लोकसभा में पारित हो गया है। केंद्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस बिल को बीते सोमवार को लोकसभा में पेश किया था।
इस विधेयक में नागरिकों की निजता सुरक्षित रखने और दुरुपयोग को रोकने को भी ध्यान में रखा गया है। सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि देश के 130 करोड़ लोगों में से 123 करोड़ ने आधार को स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि आधार के जरिए डायरेक्ट ट्रांसफर के कारण देश को 90 हजार करोड़ रुपये का फायदा हुआ है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह विधेयक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक पारित किया गया है। यह सुनिश्चित किया गया कि बैंकों और मोबाइल फोन सेवा प्रदाता कंपनियों में केवाईसी फॉर्म में आधार वैकल्पिक होगा। आधार बाध्याकारी नहीं होगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी व्यक्ति आधार नहीं होने की वजह से सरकारी योजनाओं से वंचित न रह जाए।
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