गांधीनगर। कांग्रेस की पूर्व अध्य़क्ष सोनिया गांधी के सबसे विश्वस्त सिपहसलार अहमद पटेल को गुजरात हाईकोर्ट ने तगड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने उन पर तब पांच हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया जब उनके वकील ने 2017 में राज्यसभा चुनाव से पहले दिए गए विधायकों के बयानों की सीडी पेश करने के लिए एक गवाह को अनुमति देने की मांग की।
अहमद पटेल का पक्ष
रखते हुए उनके वकील पीएस चम्पानेरी ने निवेदन किया था कि गवाह बलदेवजी ठाकोर को
सीडी पेश करने की अनुमति दी जाए जिसमें विधायकों के बयानों की उस समय की
रिकॉर्डिंग है। जब वे 2017 में राज्यसभा चुनाव से पहले बेंगलुरू में
एक रिजॉर्ट में ठहरे हुए थे। इस पर सख्त रुख अपनाते हुए कोर्ट ने अहमद
पटेल पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया। न्यायमूर्ति बिला त्रिवेदी ने कहा
कि अदालत ने पूर्व में भी उनके वकील के आवेदन को खारिज कर दिया था, फिर से वही आग्रह करना अहमद पटेल की ओर से कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।
अदालत ने कहा कि इस तरह का आवेदन जुर्माने के साथ खारिज
किए जाने योग्य है। इसलिए आवेदन पांच हजार रुपये के जुर्माने के साथ खारिज किया
जाता है। जुर्माने की रकम अहमद पटेल द्वारा
सुनवाई की अगली तारीख तक जमा कराना जरूरी है।
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