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एयरसेल मैक्सिस मामलाः पी. चिदंबरम और उनके पुत्र की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला तीन सितंबर तक सुरक्षित

नई दिल्ली। एयरसेल मैक्सिस मामले में शुक्रवार को सुनवाई करते हुए विशेष अदालत ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम और उनके पुत्र कार्ति चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर अपने फैसले को तीन सितंबर तक सुरक्षित रखा है। तब तक के लिए अदालत ने दोनों की अंतरिम सुरक्षा भी बढ़ा दी है। 

इससे पहले, अदालत ने सीबीआई प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी) की याचिकाओं पर एयरसेल-मैक्सिस मामले की सुनवाई मंगलवार तक स्थगित करने से इन्कार कर दिया। याचिकाओं में यह कहते हुए स्थगन मांगा गया था कि आईएनएक्स मीडिया मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।

gajendra tripathi

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