गोरखपुर : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इलाहाबाद हाईकोर्ट से आज बड़ी राहत मिली है।इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साल 2007 के गोरखपुर दंगा मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज करते हुए योगी पर मुकदमा नहीं चलाने का आदेश दिया है। साथ ही इस मामले में पुन: जांच की अपील को भी खारिज कर दिया है।
याचिका में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर मुकदमा चलाने से इनकार करने के सरकारी आदेश की वैधानिकता को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने इस मामले में लंबी सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था।
Allahabad High Court rejects petition seeking re investigation into Chief Minister Yogi Adityanath's alleged role in the 2007 riots in Gorakhpur pic.twitter.com/wS4vhLfpBc
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) February 22, 2018
बता दें कि साल 2007 में गोरखपुर में हुए दंगे योगी आदित्यनाथ के इशारों पर कराए जाने का आरोप लगाया गया था। इसी मामले में उनके खिलाफ केस चलाने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी।