रामपुर। कभी उत्तर प्रदेश सरकार में कद्दावर मंत्री रहे आजम खां की जिंदगी का खराब दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। जौहर विश्वविद्यालय समेत कई मामले में दर्जनों मुकदमे दर्ज होने के बाद अब उनके जौहर ट्रस्ट की 70.05 हेक्टेयर जमीन उत्‍तर प्रदेश सरकार के नाम दर्ज करने का आदेश हुआ है। एडीएम कोर्ट ने शनिवार को यह आदेश दिया।

दरअसल, जौहर यूनिवर्सिटी ने नियमों की अनदेखी करते हुए करीब 70 हेक्टेयर से ज्‍यादा जमीन खरीदी थी जबकि अनुमर्ति सिर्फ 12.5 एकड़ जमीन खरीदने की थी। एडीएम कोर्ट ने जौहर ट्रस्‍ट को नियमों का पालन न करने का दोषी मानते हुए शनिवार को यह फैसला सुनाया है। सरकारी वकील अजय तिवारी ने बताया कि अब तहसील के अभिलेखों में ये भूमि रामपुर से सपा सांसद आजम खां की जौहर ट्रस्ट से काटकर उत्तर प्रदेश सरकार के नाम पर दर्ज की जाएगी।

आजम खां ने प्रदेश में सपा सरकार के दौरान सैकड़ों बीघा जमीन जौहर ट्रस्‍ट के नाम पर ली थी। यह मामला एडीएम कोर्ट में चल रहा था। आरोप लगे थे कि अनुमति की कई शर्तों का उल्‍लंघन किया गया है। प्रशासन की ओर से जौहर ट्रस्ट को आवंटित जमीनों की जांच एसडीएम सदर से कराई गई थी। जौहर ट्रस्ट को जमीन देते वक्त स्टांप शुल्क में इस शर्त पर माफी दी गई थी कि जमीन पर चैरिटेबिल कार्य होंगे। जांच रिपोर्ट के अनुसार, जौहर ट्रस्‍ट की इस जमीन पर जौहर विश्वविद्यालय का काम चल रहा है, लेकिन लेकिन पिछले दस सालों में चैरिटी का कोई कार्य न होने की बात भी सामने आई है। जांच रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि ट्रस्ट को एक सीमा के तहत ही जमीन आवंटित की जा सकती है, लेकिन इस मामले में नियम-कायदों का उल्लंघन किया गया।

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